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प्रधान सचिव करेंगे डॉक्टर बहाली की मॉनीटरिंग
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन को आदेश दिया कि वे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षक-डॉक्टर की बहाली प्रक्रिया की निगरानी करते रहें. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश दिया. सुनवाई के दौरान आयोग […]
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन को आदेश दिया कि वे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षक-डॉक्टर की बहाली प्रक्रिया की निगरानी करते रहें. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान आयोग के सचिव के साथ स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन भी उपस्थित हुए. याचिकाकर्ता डाॅ मधुकर ने रिट याचिका दायर कर राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में टीचर-डॉक्टर की रिक्तियों को भरने का आदेश की मांग की थी.
सुनवाई के दौरान प्रधान सचिव ने कोर्ट को उनकी निगरानी में बीपीएससी के द्वारा की जा रही चयन कार्रवाई का ब्योरा दिया. कोर्ट ने प्रधान सचिव के द्वारा दी गयी जानकारी की सराहना की और इसे जारी रखने को कहा. इस मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी.
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