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एयरपोर्ट से लगे बाउंड्रीवॉल के बाहर 20 फुट क्षेत्र में नहीं होंगे पेड़ और पौधे

पटना एयरपोर्ट. प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक पटना : प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने हवाई अड्डा की चहारदीवारी के बाहर 15 मीटर (50 फुट) के क्षेत्र में लगे सभी पेड़ों को कटवाने और चहारदीवारी से सटे 20 फुट क्षेत्र में कोई भी पेड़-पौधे नहीं लगाने का निर्देश रेलवे और वन विभाग को दिया है. […]

पटना एयरपोर्ट. प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक
पटना : प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने हवाई अड्डा की चहारदीवारी के बाहर 15 मीटर (50 फुट) के क्षेत्र में लगे सभी पेड़ों को कटवाने और चहारदीवारी से सटे 20 फुट क्षेत्र में कोई भी पेड़-पौधे नहीं लगाने का निर्देश रेलवे और वन विभाग को दिया है. उन्होंने सीआइएसएफ के कमांडेंट को इसकी मॉनीटरिंग के लिए नियमित पेट्रोलिंग का निर्देश भी दिया है. वे सोमवार को पटना एयरपोर्ट पर पटना हवाई अड्डा पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.
उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट का विस्तार दो चरणों में होगा. पहले चरण का काम वर्ष 2019 तक, जबकि दूसरे चरण का 2020 तक पूरा होगा. विस्तारीकरण के बाद एयरपोर्ट का आकार 90 गुणा 50 वर्गमीटर से बढ़ कर 245 गुणा 50 वर्गमीटर हो जायेगा तथा यात्रियों की क्षमता पांच लाख प्रतिवर्ष से 50 लाख प्रतिवर्ष हो जायेगी. बैठक में सीआइएसएफ के कमांडेंट,पटना, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना, एयरपोर्ट बिहटा के विंग कमांडर के अलावे इंडिगो, गो एयर लायंस, एयर इंडिया, वन विभाग के अधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
बैठक के बाद प्रमंडलीय आयुक्त ने एयरपोर्ट परिसर का निरीक्षण किया और किये जा रहे कार्यों कि समीक्षा की. एयरपोर्ट के विस्तारीकरण, बिहटा में हवाई अड्डा के निर्माण की दिशा में जानकारी ली गयी.
हवाई अड्डा के विस्तारीकरण के उपरांत स्टेट हैंगर के निर्माण के लिए चिह्नित स्थल का भी निरीक्षण किया गया. आयुक्त ने बिहार राज्य विमानन विभाग के निदेशक को निर्देश दिया कि स्टेट हैंगर की भूमि शीघ्र उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रथम चरण के विस्तारीकरण का कार्य प्रारंभ किया जा सकें. आयुक्त की ओर से बताया गया की एसटीएफ की भूमि पूर्व में ही उपलब्ध करा दी गयी है.
स्टेट हैंगर को मानक के अनुसार सुरक्षित क्षेत्र में बनाने के लिए एक्स-रे मशीन, हैंडल मशीन डिटेक्टर व डोर मेटल डिटेक्टर लगाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक के स्तर से और हवाई अड्डा की ओर से सुरक्षा मानकों के अनुरूप सीआइएसएफ के स्तर पर कार्रवाई की जाये
कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम और विमानपत्तन प्राधिकरण, पटना के अभियंता हवाई अड्डा के नजदीक से होकर गुजरनेवाले नाले व ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण करेंगे तथा उसकी अपेक्षित उड़ाही व सफाई सुनिश्चित करायेंगे.
हवाई अड्डा परिसर और आसपास के क्षेत्रों के पेड़ों की छंटाई व घासों की कटाई प्रति छह माह में करने का निर्देश दिया गया.रेलवे की ओर से बताया गया कि पूर्व में दिये गये निर्देश के आलोक में विमानपत्तन की ओर से चिह्नित किये गये वैसे पोल जो उड़ान/लैंडिंग में बाधा उत्पन्न करते थे, उनकी चेकर्स पेंटिंग करा ली गयी है.
पटेल चौराहे से आइएएस भवन तक ट्रैफिक लाइट लगाने के बिंदु पर कार्यपालक पदाधिकारी नूतन राजधानी अंचल और विमानपत्तन प्राधिकरण के तकनीकी पदाधिकारी को संयुक्त रूप से ट्रैफिक लाइट की डिजाइनिंग करने का निर्देश दिया गया है. आयुक्त ने कहा कि ट्रैफिक लाइट की डिजाइन व ऊंचाई इस तरह की हो कि विमानों को उतरने व उड़ान भरने में दिक्कत न हो नियमित/मांग के अनुरूप फॉगिंग कराना सुनिश्चित करें
मानक से अधिक ऊंचे भवन तोड़ें
एयरपोर्ट निदेशक राजेंद्र सिंह लाहौरिया ने बताया कि प्रत्येक क्षेत्रों में भवनों की ऊंचाई के लिए अलग-अलग मानक तय हैं. लेकिन, कई भवनों के निर्माण निर्धारित मानक से अलग होने से परेशानी हो रही है. ऐसे कुछ मामलों की सूची फुलवारी नगर पर्षद को वर्ष 2013 में ही उपलब्ध करायी गयी थी.
आयुक्त ने फुलवारी नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में नगर पर्षद के स्तर से क्यों नहीं कार्रवाई की गयी, इस संबंध में प्रावधानों के साथ पांच दिनों के अंदर प्रतिवेदन दें. आयुक्त ने स्पष्ट किया कि अगर प्रावधान में नगर पर्षद के स्तर से अनाधिकृत भवनों को तोड़ने का अधिकार हैं, तो इन मामलों के संबंध में नये सिरे से पुन: नगर पर्षद फुलवारी में ही निगरानी केस दर्ज करते हुए उन्हें तोड़ने का आदेश पारित करें और उसे तोड़ने की कार्रवाई करें.

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