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वार्ड सात की पार्षद प्रमिला पर एक लाख का लगाया जुर्माना

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पटना नगर निगम के वार्ड नंबर सात महेश नगर की वार्ड कॉउंसेलर प्रमिला सिंह को अपनी याचिका में गलत तथ्य पेश करने के कारण उन पर एक लाख रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया. इसके पहले महेश नगर के निवासी कैप्टन राजेश कुमार की रिट याचिका पर […]

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पटना नगर निगम के वार्ड नंबर सात महेश नगर की वार्ड कॉउंसेलर प्रमिला सिंह को अपनी याचिका में गलत तथ्य पेश करने के कारण उन पर एक लाख रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया. इसके पहले महेश नगर के निवासी कैप्टन राजेश कुमार की रिट याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की एकल पीठ ने प्रमिला सिंह को पचास हज़ार रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया था.
कैप्टेन राजेश कुमार ने अपनी याचिका में कहा कि प्रमिला सिंह ने उनके निवास स्थल के कुछ भाग पर चार दुकानें गलत तरीके से बना ली है. कैप्टेन राजेश की रिट याचिका को कोर्ट ने सही मान कर प्रमिला सिंह को जुर्माना देने का आदेश दिया. मंगलवर को जब वार्ड कमिश्नर प्रमीला सिंह ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी. सुनवाई के बाद जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी और जस्टिस नीलू अग्रवाल की खंडपीठ ने उन पर पूरे एक लाख का जुर्माना देने के आदेश दिया.

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