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नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद की आरक्षण सूची जारी

राज्य निर्वाचन आयोग ने 81 नगर पंचायतों के लिए जारी किये निर्देश, 13 नगर पंचायतों में 2017 में नहीं होगा चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने 81 नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद के पदों की आरक्षण सूची जारी कर दी है. नगरपालिका आम निर्वाचन 2017 में मुख्य पार्षदों का चुनाव आयोग द्वारा जारी आरक्षण के प्रावधान […]

राज्य निर्वाचन आयोग ने 81 नगर पंचायतों के लिए जारी किये निर्देश, 13 नगर पंचायतों में 2017 में नहीं होगा चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग ने 81 नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद के पदों की आरक्षण सूची जारी कर दी है. नगरपालिका आम निर्वाचन 2017 में मुख्य पार्षदों का चुनाव आयोग द्वारा जारी आरक्षण के प्रावधान के अनुसार किया जायेगा. अनारक्षित महिला का तात्पर्य किसी भी कोटि की महिला से है. इसी तरह से अनारक्षित (अन्य) का मतलब है कि मुख्य पार्षद पद पर किसी भी कोटि का अभ्यर्थी निर्वाचित हो सकता है. खुशरूपुर, विक्रम, नौबतपुर, मोहनिया, साहेबगंज, केसरिया, पकड़ीदयाल, तेघड़ा, बलिया, सोनपुर, एकमा बाजार, परसा बाजार और बख्तियारपुर में 2017 में चुनाव नहीं कराया जायेगा

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