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विजय केवट हत्याकांड में तीन को उम्रकैद की सजा

बाढ़ : एडीजे द्वितीय ओमप्रकाश सिंह ने शुक्रवार को विजय केवट हत्याकांड में सुनवाई पूरी करते हुए तीन आरोपितों दिनेश केवट, चंद्रिका केवट उर्फ ढ़ोढ़ी तथा रंजीत पासवान को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. अभियुक्तों पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं, चौथे आरोपित प्रह्लाद कुमार को गैरहाजिर रहने […]

बाढ़ : एडीजे द्वितीय ओमप्रकाश सिंह ने शुक्रवार को विजय केवट हत्याकांड में सुनवाई पूरी करते हुए तीन आरोपितों दिनेश केवट, चंद्रिका केवट उर्फ ढ़ोढ़ी तथा रंजीत पासवान को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. अभियुक्तों पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं, चौथे आरोपित प्रह्लाद कुमार को गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने गैरजमानतीय वारंट जारी करते हुए उसकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया. सभी दोषी लखीसराय जिले के हलसी थाना के नीमा पांडेय गांव के हैं.
एपीपी प्रभात कुमार ने बताया कि तीनों दोषियों को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया है. पांच नवंबर, 2015 को नीमा पांडेय गांव निवासी सुरेंद्र केवट अपने दादा रामचरन केवट के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए मरांची थाने के त्यागी गंगा घाट आया था. इसी दौरान उसके चचेरे भाई विजय केवट को चारों अभियुक्तों ने घेर कर सीने में गोली दाग दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी थी. मृतक विजय केवट और अभियुक्त दिनेश केवट के बीच तालाब की ठेकादारी को लेकर विवाद चल रहा था.

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