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क्रमांक के आधार पर मिलेगा चिह्न

हिंदी के अक्षरों के क्रम में तैयार होगी प्रत्याशियों की सूची पटना : राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनावों में चुनाव चिह्नों का आवंटन प्रत्याशियों के क्रमांक के आधार पर किया जायेगा. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय प्रतीक चिह्नों के क्रमांक व प्रत्याशियों के क्रमांक का मिलान कर चुनाव चिह्नों का आवंटन किया जायेगा. […]

हिंदी के अक्षरों के क्रम में तैयार होगी प्रत्याशियों की सूची
पटना : राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनावों में चुनाव चिह्नों का आवंटन प्रत्याशियों के क्रमांक के आधार पर किया जायेगा. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय प्रतीक चिह्नों के क्रमांक व प्रत्याशियों के क्रमांक का मिलान कर चुनाव चिह्नों का आवंटन किया जायेगा. आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में प्रत्याशियों की सूची नाम वापसी के बाद तैयार की जायेगी.
सूची में अभ्यर्थियों के नाम देवनागरी वर्णमाला के क्रमानुसार अंकित किया जायेगा. यानी जिस अभ्यर्थी का क्रमांक एक है उसे प्रतीक चिह्नों की सूची में क्रम एक के चुनाव चिह्न आवंटित किये जायेंगे. चुनाव चिह्नों के आवंटित करने का अधिकार क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी का होगा.
1 : पतंग, 2 : वायुयान, 3 : ताला और चाबी, 4 : कलम और दवात, 5 : मेज, 6 : कप और प्लेट, 7 : नल, 8 : छाता, 9 : चश्मा, 10 : मोतियों की माला, 11 : पुल, 12 : कार, 13 : बल्ब, 14 : कांच का ग्लास, 15 : चापाकल, 16 : कुर्सी, 17 : टॉर्च, 18 : प्रेशर कुकर, 19 : तराजू, 20 : सीठी, 21 : उगता हुआ सूरज, 22 : आम, 23 : कैरम बोर्ड, 24 : स्टूल, 25 : लट्टू, 26 : चिमनी, 27 : कोट, 28 : कैंची, 29 : चरखा, 30 : छड़ी, 31 : बैंगन, 32 : केतली, 33 : कुल्हाड़ी, 34 : अंगूठी, 35 : रोड रोलर, 36 : जग, 37 : बल्ला, 38 : किताब, 39 : टोकरी, 40 : स्टोव, 41 : कांटा, 42 : चूड़ियां, 43 : शंख, 44 : काठ गाड़ी, 45 : स्लेट, 46 : चारपाई, 47 : फ्रॉक, 48 : चम्मच
होंगे कुल 48 चुनाव चिह्न
बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के अनुसार आयोग द्वारा कुल 48 प्रतीक चिह्नों की सूची जारी की गयी है. इसमें सभी प्रतीकों की अलग-अलग क्रम संख्या है. इन्हीं चिह्नों में से प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न उनके क्रमांक के आधार पर किया जायेगा मोबाइल फोन रहेगा प्रतिबंधित मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में व मतगणना केंद्रों पर आमलोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे. इन क्षेत्रों में मतदान केंद्र प्रभारी, पीठासीन पदाधिकारी व मतदान कर्मी को छोड़कर अन्य सभी पर मोबाइल, कॉर्डलेस फोन व वायरलेस के उपयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा. अगर कोई उपयोग करते पाया जाता है, तो मोबाइल जब्त कर लिया जायेगा. मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लौटाया जायेगा.

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