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चार मेडिकल कॉलेज खोलने की धीमी रफ्तार पर कोर्ट नाराज, मांगा जवाब
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में चार जगह नये मेडिकल कॉलेज खोले जाने की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जाहिर की है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस सुधीर सिंह की कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार एवं भारतीय चिकित्सा परिषद को नोटिस जारी किया है. कैफुर रहमान की जनहित याचिका पर कोर्ट […]
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में चार जगह नये मेडिकल कॉलेज खोले जाने की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जाहिर की है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस सुधीर सिंह की कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार एवं भारतीय चिकित्सा परिषद को नोटिस जारी किया है. कैफुर रहमान की जनहित याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार और एमसीआइ से जवाब देने को कहा है.
बालू उत्खनन की जांच पर रोक
खंडपीठ ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा बालू उत्खनन पर की जा रही जांच पर रोक लगा दी है. याचिकाकर्ताओं ने याचिका में कहा कि बालू उत्खनन माइनर मिनरल एक्ट के तहत राज्य सरकार के खनन निदेशालय की देख-रेख में होता है. गलत उत्खनन के खिलाफ भी यह निदेशालय कार्रवाई करता है. इसके लिए अलग से एसआइटी द्वारा जांच गलत होगा क्योंकि इसमें पुलिस का कोई रोल है ही नहीं. खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की है.
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