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सदस्यों के वेतन,भत्ता व पेंशन संशोधन नियमावली विप में पेश

पटना : विधानमंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन नियमावली 2017 को सरकार ने सदन के पटल पर रखा. अब पूर्व विधान पार्षदों की न्यूनतम पेंशन राशि पचीस हजार रुपये हो जायेगी. नये संशोधन विधेयक से बिहार अधिनियम 16,2006 का प्रस्तावना में संशोधन किया जायेगा. इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 195 सहपठित […]

पटना : विधानमंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन नियमावली 2017 को सरकार ने सदन के पटल पर रखा. अब पूर्व विधान पार्षदों की न्यूनतम पेंशन राशि पचीस हजार रुपये हो जायेगी. नये संशोधन विधेयक से बिहार अधिनियम 16,2006 का प्रस्तावना में संशोधन किया जायेगा. इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 195 सहपठित अनुच्छेद 245 एवं अनुच्छेद 246 (3) में उल्लेखित प्रावधान के अधीन बिहार विधानमंडल के सदस्यों का वेतन, भत्ता व पेंशन अवधारित करने के लिए अधिनियम होगा. इसे बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम 2017 कहा जायेगा. संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कोई भी सदस्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित हो जाता है.
शपथ ग्रहण के बाद छह माह तक सदस्य रहता है तो उसका पेंशन 25 हजार मासिक हो जाता है. छह माह के बाद सदस्य बने रहने पर प्रति वर्ष दो हजार के हिसाब से 25 हजार के अतिरिक्त मिलेगा. यानी पांच साल तक विधायक रहने पर विधायक को कुल 33 हजार प्रति माह पेंशन मिलेगा.
शिक्षकों के वेतन नहीं मिलने का उठा मामला : विधान परिषद में नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने का मामला उठा. भाजपा के प्रो नवल किशोर यादव ने सूचना पर खड़ा होकर नियोजित शिक्षकों के वेतन नहीं मिलने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि वित्त रहित शिक्षकों व शिक्षकेत्तरकर्मियों को वेतन नहीं मिला है.

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