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पांच साल विधायक रहे तो मिलेगी कम-से-कम Rs 33 हजार पेंशन

पटना: राज्य के विधायक और विधान पार्षदों को पांच साल के बाद कम से कम 33 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी. सरकार अब पूर्व विधायकों को न्यूनतम पेंशन राशि पचीस हजार रुपये करने जा रही है. छह माह से अधिक की सदस्यता होने पर प्रति वर्ष दो हजार रुपये पेंशन राशि में जुटती जायेगी. इस […]

पटना: राज्य के विधायक और विधान पार्षदों को पांच साल के बाद कम से कम 33 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी. सरकार अब पूर्व विधायकों को न्यूनतम पेंशन राशि पचीस हजार रुपये करने जा रही है. छह माह से अधिक की सदस्यता होने पर प्रति वर्ष दो हजार रुपये पेंशन राशि में जुटती जायेगी. इस हिसाब से पांच साल बाद उनके कार्यकाल समाप्त होने पर न्यूनतम 33 हजार रुपये पेंशन के रूप में प्रतिमाह मिलेगी. विधान पार्षदों को उनकी छह साल की अवधि के तौर पर 35 हजार रुपये न्यूनतम पेंशन राशि मिलेगी.

पांच साल से कम कार्यकाल रहा, तो छह माह के बाद और कम से कम एक साल की अवधि के एवज में दो हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे. विधानमंडल के चालू सत्र में इस संबंध में विधेयक लाने की तैयारी है. अभी तक विधायकों को दी जाने वाली पेंशन को लेकर महालेखाकार की ओर से बार-बार आपत्ति जतायी जाती है. सरकार विधानमंडल में (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली 2017 लायेगी. इसके माध्यम से विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की पेंशन का प्रावधान किया जायेगा.

लाया गया है संशोधन विधेयक : मंत्री
संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि बिहार विधानमंडल (सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 2006 (बिहार अधिनियम,16,2006) का संशोधन करने के लिए विधेयक लाया गया है. इसे बिहार विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा. कोई भी सदस्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होता है व शपथ ग्रहण के बाद छह माह तक सदस्य रहता है, तो उसकी पेंशन 25 हजार मासिक हो जाती है. छह माह के बाद सदस्य बने रहने पर प्रति वर्ष दो हजार के हिसाब से 25 हजार के अतिरिक्त मिलेगा. यानी पांच साल तक विधायक रहने पर विधायक को कुल 33 हजार प्रति माह पेंशन मिलेगी जबकि विधान परिषद सदस्य के कार्यकाल पूरा होने पर कुल 35 हजार मासिक पेंशन मिलेगी.

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