Advertisement
बच्चा राय की रिहाई पर रोक, रॉकी का बेल रद्द
राज्य सरकार की यािचका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश पटना : टॉपर घोटाले में बच्चा राय और गया के आदित्य सचदेवा हत्याकांड में राॅकी यादव की जमानत रद्द कराने की राज्य सरकार की पहल सोमवार को रंग लायी. राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जहां बच्चा राय की जमानत पर रिहाई पर रोक […]
राज्य सरकार की यािचका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
पटना : टॉपर घोटाले में बच्चा राय और गया के आदित्य सचदेवा हत्याकांड में राॅकी यादव की जमानत रद्द कराने की राज्य सरकार की पहल सोमवार को रंग लायी. राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जहां बच्चा राय की जमानत पर रिहाई पर रोक लगा दी, वहीं रॉकी यादव की जमानत रद्द कर दी.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टाॅपर घाेटाले के किंग पिन बच्चा राय के अगले महीने जेल से रिहा होने संबंधी पटना हाइकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. बच्चा राय की जमानत रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपित को नोटिस भी जारी किया है. जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत का खंडपीठ 20 मार्च को राज्य सरकार की याचिका पर दोबारा सुनवाई करेगा. पटना हाइकोर्ट ने इस मामले में वैशाली के वीआर कॉलेज के प्राचार्य बच्चा राय की जमानत मंजूर कर ली थी और उसे एक महीने बाद जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. हाइकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
राज्य के प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि राज्य सरकार ने कोर्ट के समक्ष जो भी तर्क दिये, सब स्वीकार कर लिये गये और बच्चा राय को रिहा करने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी गयी.
वहीं, आदित्य सचदेवा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपित राॅकी यादव की जमानत रद्द कर दी और निचली अदालत को छह महीने में ट्रायल पूरा करने का भी निर्देश दिया. जस्टिस शरद अाबिद बोडगे और जस्टिस नागेश्वर राव के खंडपीठ ने उसकी जमानत रद्द कर दी है.
पटना हाइकोर्ट ने रॉकी को 19 अक्तूबर को जमानत दे दी थी, जिसके बाद 21 अक्तूबर को उसे जेल से रिहा कर दिया गया था. लेकिन, 28 अक्तूबर, 2016 को राज्य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए उसकी जमानत के आदेश पर रोक लगा दी थी और राॅकी को सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद उसने सरेंडर कर दिया था.
गौरतलब है कि पिछले इस साल सात मई को ओवरटेकिंग को लेकर हुए विवाद में 12वीं के छात्र आदित्य सचदेवा की गोली मार कर हत्या हुई थी. उस वक्त सचदेवा अपने दोस्तों के साथ स्विफ्ट कार से घर लौट रहा था. इस मामले में रॉकी के पिता बिंदी यादव और उसके बॉडीगार्ड की भी गिरफ्तारी हुई थी.
जमानत रद्द करने की मांग वाली सरकार की याचिका पर 20 को सुनवाई, बच्चा राय को भेजा नोटिस. निचली अदालत को छह महीने में रॉकी यादव के खिलाफ ट्रायल पूरा करने का निर्देश.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement