Advertisement
दूसरे अपील में भी हजार से अधिक शिकायतें लंबित
लोक शिकायत निवारण कानून : सुनवाई में छह हजार शिकायतकर्ता ही संतुष्ट हो सके पटना : लोक शिकायत निवारण कानून के तहत दूसरी अपील में जाने वाले आवेदकों की संख्या कम नहीं है. अधिकारियों की लगातार मॉनीटरिंग के बाद भी बड़ी संख्या में आवेदकों को दूसरी और तीसरी बार तक शिकायत दूर कराने के लिए […]
लोक शिकायत निवारण कानून : सुनवाई में छह हजार शिकायतकर्ता ही संतुष्ट हो सके
पटना : लोक शिकायत निवारण कानून के तहत दूसरी अपील में जाने वाले आवेदकों की संख्या कम नहीं है. अधिकारियों की लगातार मॉनीटरिंग के बाद भी बड़ी संख्या में आवेदकों को दूसरी और तीसरी बार तक शिकायत दूर कराने के लिए अपील करना पड़ रहा है. पिछले सात माह में कम से कम एक हजार ऐसे आवेदक हैं जिनकी दूसरी बार भी अपील करने पर शिकायत दूर नहीं हो सकी.
शिकायत निवारण अधिकार कानून के लागू होने के लगभग सात माह में पूरे राज्य से एक लाख 11 हजार से अधिक शिकायत राज्य के विभिन्न अनुमंडल में दायर किये गये. इन आवेदनों में से लगभग 88702 शिकायतों को निर्धारित 60 दिन में दूर कर दिया गया. इससे अनुमंडल शिकायत निवारण पदाधिकारी की सरकार के स्तर पर प्रशंसा भी मिली.
इसके बावजूद 8259 असंतुष्ट आवेदकों ने अपील दायर कर उनके शिकायत पर पुन: सुनवाई की मांग की. इस पहली अपील पर पुन: हुई सुनवाई में छह हजार शिकायतकर्ता ही संतुष्ट हो सके. शेष 1262 शिकायतकर्ता ने पुन: दूसरी बार अपील दायर करना पड़ा. दूसरी अपील की सुनवाई में भी 713 लोगों के शिकायत को दूर नहीं किया जा सका है.
इससे लोगों को काफी परेशानी हुई. उन्हें लग रहा था कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी ने बताया कि कुछ तकनीकी मामले में शिकायतकर्ता अनुमंडल शिकायत निवारण पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होते हैं.
ऐसे मामले की सुनवाई के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलों में सेवानिवृत्त अभियंताओं की टीम का गठन कर रही है. जल्द ही इस तरह की शिकायतों को भी दूर कर लिया जायेगा. इससे लोगों को परेशानी नही होगी और उनका समस्याओं का भी निराकरण हो सकेगा. अधिकारी ने स्वीकार किया कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें सुनवाई के दौरान अधिकारियों के भाग नहीं लेने के कारण परेशानी होती है, पर विभाग इसे गंभीरता से लेते हुए प्रतिमाह एक एक मामले की तह तक जांच करती है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement