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बिना बताये झुग्गी-झोपड़ी हटाना उचित नहीं : हाइकोर्ट
पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से आर ब्लॉक से हार्डिंग रोड में रहने वाले झुग्गी-झोपड़ी को हटाने मामले पर जवाब मांगा है. मंगलवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हमेंत गुप्ता और न्यायाधीश सुधीर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बिना बताये किसी को हटाना उचित नहीं है. झुग्गी झोपड़ी […]
पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से आर ब्लॉक से हार्डिंग रोड में रहने वाले झुग्गी-झोपड़ी को हटाने मामले पर जवाब मांगा है. मंगलवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हमेंत गुप्ता और न्यायाधीश सुधीर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बिना बताये किसी को हटाना उचित नहीं है.
झुग्गी झोपड़ी कामगार मजदूर यूनियन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार दो सप्ताह में जवाब दे. राज्य सरकार को पहले भी दो सप्ताह का समय दिया गया था. यहां रहने वालों को सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हटाया जा रहा है, जबकि सरकार की ओर से उन्हें बिजली का कनेक्शन भी दिया गया है. याचिका कर्ता ने बताया कि सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है.पटना. पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने सांख्यिकी स्वयंसेवकों के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.
सुनवाई में न्यायमूर्ति ज्योति शरण की खंडपीठ ने कहा है कि राज्य सरकार में भविष्य में नियुक्ति करती है, तो हटाये गये स्वयंसेवकों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी. राज्य में 72 हजार से अधिक स्वयंसेवक काम करते थे. राज्य सरकार के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए भविष्य में होने वाली नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट के साथ कार्य अनुभव को ध्यान में रखने का आदेश दिया है. काेर्ट ने कहा है कि अदालत फैसला देकर राज्य पर अनावश्यक बोझ नहीं देना चाहती है.
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