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शहर के 19 वार्ड होंगे खुले में शौच से मुक्त

पहल : नगर विकास व आवास विभाग के निर्देश पर नगर निगम ने वार्डों को किया चिह्नित अनिकेत त्रिवेदी पटना : पहली बार शहर के 19 वार्ड खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जायेंगे. ओपन डिफेक्शन फ्री (ओडीएफ) यानी खुले में शौच से मुक्त के तहत नगर निगम ने इसकी तैयारी को अंतिम रूप […]

पहल : नगर विकास व आवास विभाग के निर्देश पर नगर निगम ने वार्डों को किया चिह्नित
अनिकेत त्रिवेदी
पटना : पहली बार शहर के 19 वार्ड खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जायेंगे. ओपन डिफेक्शन फ्री (ओडीएफ) यानी खुले में शौच से मुक्त के तहत नगर निगम ने इसकी तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है.
नगर विकास व आवास विभाग के निर्देश पर निगम ने अपने 72 में से 19 वार्डों को चिह्नित किया है, जहां कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता. इसके लिए निगम ने स्वच्छ भारत मिशन के तरह हर घर व्यक्तिगत शौचालय का काम लगभग पूरा कर लिया है. वहीं, जिन जगहों पर ऐसी सुविधा नहीं होगी, वहां सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय की जद में लाया जा रहा है. नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि उन 19 वार्डों में नगर निगम ने 80 फीसदी से अधिक काम को पूरा कर लिया है. इसकी घोषणा जनवरी के अंत तक की जायेगी.
ऐसा पहला शहरी नगर निकाय बनेगा पटना नगर निगम : खुले में शौच से मुक्त घोषित करने वाला पटना नगर निगम राज्य का पहला शहरी
नगर निकाय बनेगा. नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार पंचायत व परिषद स्तर पर
ऐसी पहल पहले भी हो चुकी है, लेकिन अब तक राज्य के शहरी नगर निकाय में इस तरह की घोषणा नहीं की गयी है. नगर आयुक्त ने बताया कि जनवरी के अंत तक नगर निगम अपने 19 वार्डों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर देगा. इसके बाद विभाग के निर्देश पर थर्ड पार्टी इसकी जांच कर इसका फाइनल रिपोर्ट देगी.
एक बार जिन वार्डों को खुले में
शौच से मुक्त घोषित कर दिया जायेगा. इसके बाद उन वार्डों में खुले में शौच करनेवाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा. वहीं नगर निगम को उस क्षेत्र में हर घर शौचालय रहने या 500 मीटर के भीतर सामुदायिक शौचालय रहने या एक किमी के भीतर सार्वजनिक शौचालय रहना जरूरी होगा.
ऐसे मिलेगा अंक : नगर विकास व आवास विभाग ने सभी नगर निकायों को पत्र लिख कर चार जनवरी से शुरू होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में रिपोर्ट देने का कहा है. इसमें खुले में शौच से मुक्त करनेवाले के लिए ओडीएफ के तहत अंक का निर्धारण किया जाना है. इसमें 75 फीसदी से अधिक ओडीएफ वाले को 10 अंक, 51 से 75 फीसदी वाले को सात अंक व 25 से 50 फीसदी वाले को चार अंक मिलेंगे.

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