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कोचिंग संस्थान रजिस्ट्रेशन कराएं, नहीं तो कार्रवाई

20 तक रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश पटना : मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंकिंग या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवा रहे कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कोचिंग संस्थान अब पटना में क्लासेज नहीं चला सकेंगे. ऐसा नहीं करनेवाले संस्थानों पर अब कार्रवाई की जायेगी. इसकी तैयारी जिला शिक्षा कार्यालय ने […]

20 तक रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश
पटना : मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंकिंग या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवा रहे कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कोचिंग संस्थान अब पटना में क्लासेज नहीं चला सकेंगे. ऐसा नहीं करनेवाले संस्थानों पर अब कार्रवाई की जायेगी. इसकी तैयारी जिला शिक्षा कार्यालय ने शुरू कर दी है.
जिला शिक्षा कार्यालय ने
पटना जिला के सभी कोचिंग संस्थानों को 20 जनवरी, 2017 तक रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने का आदेश दिया है. आवेदन के साथ पांच हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट भी कोचिंग संस्थान को देना होगा.
आवेदन नहीं कराने पर होगी कार्रवाई : जिला शिक्षा कार्यालय की मानें, तो जो भी कोचिंग संस्थान रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई होगी. ऐसे में आर्थिक दंड के साथ कोचिंग संस्थानों को अपनी दुकान भी बंद करनी पड़ सकती है.
जांच के बाद ही मिलेगी अनुमति कोचिंग संस्थान के आवेदन पत्र आने के बाद जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से निरीक्षण टीम का गठन किया जायेगा.
निरीक्षण टीम द्वारा सभी कोचिंग संस्थान की जांच की जायेगी. जांच के क्रम में संचालक के सभी दस्तावेज की जांच होगी. सर्कुलर के हिसाब से अन्य जरूरी व्यवस्था भी देखी जायेगी और मानक स्तर पर व्यवस्था में कमी होने पर संस्थान बंद भी कराये जा सकते हैं.

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