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आज से चार नहीं सिर्फ एक ही शुल्क
रजिस्ट्री के दौरान अलग-अलग चालान नहीं किये जायेंगे मान्य एक खरीद पर अब बचेगा 135 रुपये पटना : अब निबंधन कार्यालय में जमीन और फ्लैटाें की रजिस्ट्री के दौरान अलग-अलग मद में दिये जाने वाले अलग-अलग चालान बैंकाें में मान्य नहीं होंगे. निबंधन विभाग के प्रधान सचिव ने सभी जिलों के निबंधन कार्यालयों को निर्देश […]
रजिस्ट्री के दौरान अलग-अलग चालान नहीं किये जायेंगे मान्य
एक खरीद पर अब बचेगा 135 रुपये
पटना : अब निबंधन कार्यालय में जमीन और फ्लैटाें की रजिस्ट्री के दौरान अलग-अलग मद में दिये जाने वाले अलग-अलग चालान बैंकाें में मान्य नहीं होंगे. निबंधन विभाग के प्रधान सचिव ने सभी जिलों के निबंधन कार्यालयों को निर्देश दिया है कि 24 दिसंबर से बैंकों में जमा करनेवाले अलग-अलग चालान न जमा करके अब एक ही चालान जमा करें. ऐसे में अब जमीन और फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए एक ही चालान लिये जायेंगे.
निबंधन कार्यालय में जमीन और फ्लैटों की रजिस्ट्री के दौरान चार तरह की शुल्क ली जाती है. इनमें भूस्वामी निबंधन शुल्क, निबंधन शुल्क, स्टाम्प व प्रॉसेस शुल्क शामिल हैं. इन मदों के लिए अलग-अलग चालान के जरिये बैंकों में राशि जमा की जाती है. बैंक प्रत्येक चालान पर 45 रुपये का सर्विस टैक्स वसूलती है. ऐसे में तीन चालानों पर एक रजिस्ट्री पर 135 रुपये बैंक सर्विस टैक्स के रूप में काट लेती है. इससे सरकार के राजस्व को हानि पहुंचती है. वहीं, यदि इन सभी मदों को एक चालान के जरिये बैंकों को भुगतान किया जाता है, तो निबंधन विभाग को सर्विस टैक्स के रूप में मात्र 45 रुपये ही देने होंगे. इससे विभाग की ओर से अब रजिस्ट्री के दौरान दो से तीन चलान के जगह पर एक ही चालान की व्यवस्था लागू की गयी है.
पटना. रजिस्ट्री कार्यालयों को भी अब कैशलेस करने की तैयारी हो रही है. निबंधन विभाग की ओर से जिले के सभी निबंधन कार्यालयों में पॉश मशीनें लगायी जायेंगी. इसकी शुरुआत पटना जिले से होगी. पटना जिले में एसबीआइ की ओर से 12 पाॅश मशीन लगायी जा रही हैं. सात रजिस्ट्री कार्यालय के अलावा पटना हाइकोर्ट, सिविल कोर्ट व नये कार्यालय में भी मशीन लगेंगी. पटना में सप्ताह भर के अंदर ये मशीन लग जायेंगी.
विभाग द्वारा ली जाती है जमीन-खरीद बिक्री की स्कैन राशि : जमीन खरीदारों से प्रत्येक पन्ने पर स्कैन फीस ली जाती है. प्रत्येक रजिस्ट्री पर 250 से 500 तक स्कैन फीस ली जाती है. दस पेज के दस्तावेज पर 250 और इससे अधिक होने पर यह राशि 500 और 20 पेज पर यह राशि एक हजार तक ली जाती है.
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