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एग्जीबिशन रोड से फ्रेजर रोड को जोड़नेवाली सड़क को खोलने का आदेश
पटना : हाइकोर्ट ने नगर निगम को एग्जीबिशन रोड से फ्रेजर रोड को जोड़नेवाली (सूर्या अपार्टमेंट के बगल वाली सड़क) सड़क को खोलने का आदेश दिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में दायर रोहन जायसवाल की जनहित याचिका की सुनवाई के […]
पटना : हाइकोर्ट ने नगर निगम को एग्जीबिशन रोड से फ्रेजर रोड को जोड़नेवाली (सूर्या अपार्टमेंट के बगल वाली सड़क) सड़क को खोलने का आदेश दिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में दायर रोहन जायसवाल की जनहित याचिका की सुनवाई के बाद आदेश दिया.
कोर्ट ने निगम प्रशासन को 23 जनवरी तक इस सड़क को खोलने का आदेश दिया है. इसके लिए जिला प्रशासन को पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मुहैया कराने को कहा गया है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस सड़क के इर्द-गिर्द प्रभावशाली लोग रहते हैं. इस कारण सड़क को खोले जाने में दिक्कतें आ रही है.
कोर्ट ने इस पर जिला प्रशासन से कहा कि वह निगम को पुलिस मुहैया कराये. कोर्ट ने निगम को 23 जनवरी को इस मामले में की गयी कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है. मामले की सुनवाई भी 23 जनवरी को होगी. निगम के वकील ने काेर्ट से कहा कि ने इसके पहले भी इस बंद सड़क काे खाली कराने का आदेश अदालत ने दिया है.
फ्रेजर रोड पर स्थित सूर्या अपार्टमेंट के बगलवाली सड़क को खोलनी पड़ेगी, जो 746 फुट लंबी है और एग्जीबिशन रोड व फ्रेजर रोड को आपस में जोड़ती है. अभी इस पर फ्रेजर रोड की आेर से सूर्या अपार्टमेंट, दुखन प्लाजा और कैट परिसर का अतिक्रमण है.
वहीं, एग्जीबिशन रोड की ओर से 56 परिवार की झुग्गी-झोंपड़ी वालों ने अतिक्रमण कर रखा है. जानकारी के अनुसार सड़क वर्षों से बंद है और अब इस पर आवागमन नहीं होता.
क्या है मामला
इस सड़क को संचालित कराने को लेकर हाइकोर्ट में रोहन जायसवाल ने सीडब्लूजेसी 12865/15 दायर किया गया. जिसमें हाइकोर्ट ने पांच अक्तूबर को दिये अंतरिम आदेश में कहा कि प्लांट की उपयोगिता के साथ-साथ अतिक्रमण और वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट दी जाये. इस निर्देश के आलोक में निगम व जिला प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण करने के साथ-साथ मास्टर प्लान के अनुरूप नापी की थी. फिर जिला प्रशासन व नगर निगम का संयुक्त नापी व जांच रिपोर्ट हाइकोर्ट में जमा कराया गया था.
कितना है अतिक्रमण, क्या थी रिपोर्ट
नगर निगम व जिला प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों ने दो भागों में बाट कर नापी की थी. इसमें फ्रेजर रोड की ओर से 269.4 फुट लंबा भूखंड बताया गया था. इसकी चौड़ाई कहीं 22 तो कहीं 34 फुट बतायी गयी थी. इसमें सड़क पर सूर्या अपार्टमेंट के मूल संरचना में 2.7 से शून्य फुट चौड़ा अतिक्रमण बताया गया था.
जिसकी लंबाई 48 फुट है. वहीं, एग्जीबिशन रोड की आेर से 476.8 फुट लंबा, चौड़ाई 34 फुट चौड़ा जगह अतिक्रमित बतायी गयी थी. इसमें दुखन प्लाजा ने तीन फुट चौड़ा व 80 फुट लंबा अतिक्रमण किया है. साथ ही भूखंड के दक्षिण दो भवन है, जो कैट कंपाउंड में स्थित है. इस भूखंड को ग्रील के मध्य से अतिक्रमण किया गया है. इस अतिक्रमित भूखंड के दोनों हिस्सों में ढलाई किया गया रास्ता भी है. निगम के प्लांट संख्या 868 फ्रेजर रोड को एग्जीबिशन रोड से जोड़ता है. इस भूखंड पर पटना मास्टर प्लान 2021 और मास्टर प्लान 2031 में सड़क के रूप में दर्शाया गया है.
क्या होगा फायदा
शहर को एक नयी सड़क मिलेगी
फ्रेजर रोड और एग्जीबिशन रोड आपस में जुड़ जायेंगे
आम लोगों को आने ओर जाने में सुविधा होगी
क्षेत्र का विकास होगा
अभी कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं मिली है. आदेश की प्रति आने के साथ ही आदेश के आलोक में नगर निगम कार्रवाई करेगा.
शीर्षत कपिल अशोक, नगर आयुक्त
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