पटना : पटना उच्च न्यायालय ने महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सीग्रीवाल को सदस्यता रद्द करने संबंधी याचिका की सुनवाई में हाजिर नहीं होने पर दस हजार रुपये का कॉस्ट भरने का आदेश दिया है. जस्टिस केके मंडल के कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की चुनाव याचिका की सुनवाई के क्रम में यह आदेश दिया. सांसद को जुर्माने की रकम विधिक सेवा प्राधिकार के खाते में जमा कराने का आदेश दिया गया. सांसद के वकील ने कोर्ट को बताया कि लोकसभा की कार्यवाही में सांसद को भाग लेना अनिवार्य था.
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सीग्रीवाल को 10000 का कॉस्ट भरने का आदेश
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सीग्रीवाल को सदस्यता रद्द करने संबंधी याचिका की सुनवाई में हाजिर नहीं होने पर दस हजार रुपये का कॉस्ट भरने का आदेश दिया है. जस्टिस केके मंडल के कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की चुनाव याचिका की सुनवाई के क्रम में […]
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