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नये नगर निकायों की खाली जमीन पर नहीं लगेगा टैक्स
पटना : नव गठित होनेवाली नगरपालिकाओं के भू-स्वामियों को बड़ी राहत मिलने वाली है. नवगठित नगरपालिकाओं की खाली जमीन पर सरकार पांच सालों तक टैक्स न लगाने का प्रस्ताव तैयार कर रही है. पांच साल का समय भूस्वामियों को खाली जमीन पर निर्माण कराने के लिए दिया जायेगा. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य […]
पटना : नव गठित होनेवाली नगरपालिकाओं के भू-स्वामियों को बड़ी राहत मिलने वाली है. नवगठित नगरपालिकाओं की खाली जमीन पर सरकार पांच सालों तक टैक्स न लगाने का प्रस्ताव तैयार कर रही है. पांच साल का समय भूस्वामियों को खाली जमीन पर निर्माण कराने के लिए दिया जायेगा. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य में नये नगरपालिकाओं के गठन को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है. इसमें वैसे ग्राम पंचायत जिनकी आबादी 12 हजार से अधिक है.
जहां की 75 फीसदी निवासी गैर कृषि कार्य कर रहे हैं, वैसी ग्राम पंचायतों को नव गठित नगर पंचायत के रूप में उत्क्रमित करना है. इसी दिशा में राज्य में नगर पंचायत बारसोई और नगर पंचायत हरनौत का गठन किया गया है. नगर विकास विभाग द्वारा अन्य जिलों के जिलाधिकारियों से नगरपालिकाओं के गठन का प्रस्ताव मांगा जा रहा है. नगरविकास एवं आवास मंत्री महेश्वर हजारी ने बताया कि कई जिलों से नये नगरपालिकाओं के गठन का प्रस्ताव आ रहा है.
विभाग द्वारा उसका सम्यक रूप से समीक्षा कर नये नगरपालिका के रूप में गठित करने की कार्यवाही की जायेगी. बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 में खाली जमीन पर खाली जमीन पर कर लगाने का प्रावधान किया गया है.
इसमें नगर निगम क्षेत्र में प्रधान मुख्य सड़क पर रिक्त भूमि पर सालाना प्रति वर्ग मीटर पांच रुपये, मुख्य सड़क पर चार रुपये प्रति वर्ग मीटर और अन्य सड़क पर
खाली जमीन का प्रति मीटर तीन रुपये टैक्स का प्रावधान हैं. इसी तरह से नगर परिषद क्षेत्र में प्रधान मुख्य सड़क पर चार रुपये प्रति मीटर, मुख्य सड़क पर तीन रुपये प्रति मीटर और अन्य सड़क पर दो रुपये प्रति वर्ग मीटर टैक्स का प्रावधान है.
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