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निजी मेडिकल कॉलेजों में भी काउंसेलिंग अनिवार्य
पटना : हाइकोर्ट ने कहा है कि अगले शैक्षणिक सत्र से सभी मेडिकल काॅलेजों में नामांकन के लिए एक साथ काउंसेलिंग अनिवार्य होगी. इसमें माता गुजरी मेडिकल काॅलेज, कटिहाार मेडिकल काॅलेज और नारायण मेडिकल काॅलेज भी शामिल होंगे. जस्टिस एके त्रिपाठी की कोर्ट ने अंकित राज की ओर से दायर याचिका की सुनवाई की. याचिकाकर्ता […]
पटना : हाइकोर्ट ने कहा है कि अगले शैक्षणिक सत्र से सभी मेडिकल काॅलेजों में नामांकन के लिए एक साथ काउंसेलिंग अनिवार्य होगी. इसमें माता गुजरी मेडिकल काॅलेज, कटिहाार मेडिकल काॅलेज और नारायण मेडिकल काॅलेज भी शामिल होंगे. जस्टिस एके त्रिपाठी की कोर्ट ने अंकित राज की ओर से दायर याचिका की सुनवाई की. याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काॅलेजों में प्रवेश के लिए सभी काॅलेजों में एक साथ काउंसेलिंग का आदेश दिया है. इसके बाद भी माता गुजरी मेडिकल काॅलेज, कटिहार मेडिकल काॅलेज और नारायण मेडिकल काॅलेज प्रबंधन ने अपना अलग से काउंसेलिंग कर छात्रों का नामांकन लिया, जो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है.
अल्पसंख्यक बीएड काॅलेजों को कोई राहत नहीं: हाइकोर्ट ने अल्पसंख्यक बीएड काॅलेजों को नामांकन लेने और शुल्क में कोई राहत नहीं दी है. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में दायर याचिका को यह कहते हुए निष्पादित कर दिया कि इस मामले में वहीं आदेश प्रभावी होगा, जो इस तरह के दूसरे अल्पसंख्यक बीएड काॅलेजों के मामले में दिया गया है.
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