Advertisement
एससी-एसटी पीड़ितों को मिलेगी बकाया दो करोड़ की राहत राशि
पटना : आठ जिलों के अनुसूचित जाति-जन जाति के अत्याचार पीड़ितों को पांच माह से बकाया राहत राशि मिलने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी. अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग ने आठों जिलों के अत्याचार पीड़ितों के लिए दो करोड़ का फंड जारी कर दिया है. राहत फंड में एक करोड़ रुपये बिहार सरकार ने, जबकि […]
पटना : आठ जिलों के अनुसूचित जाति-जन जाति के अत्याचार पीड़ितों को पांच माह से बकाया राहत राशि मिलने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी. अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग ने आठों जिलों के अत्याचार पीड़ितों के लिए दो करोड़ का फंड जारी कर दिया है. राहत फंड में एक करोड़ रुपये बिहार सरकार ने, जबकि एक करोड़ केंद्र सरकार ने दिये हैं.
एससी-एसटी कल्याण विभाग ने नालंदा, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के लिए राहत राशि जारी की है. कानूनी पचड़े के कारण आठों जिलों में अत्याचार पीड़ितों को राहत राशि नहीं मिल पा रही थी. कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही विभाग ने आठों जिलों के लिए राहत राशि जारी कर दी. नवंबर के अंतिम या दिसंबर के पहले सप्ताह तक 3065 पीड़ितों के बीच राहत राशि का भुगतान हर हाल में करने का लक्ष्य आठों जिलों के कल्याण पदाधिकारियों को दिया गया है.
जिला कल्याण पदाधिकारियों को नवंबर-दिसंबर में भुगतान की गयी राहत राशि की रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को देने का निर्देश दिया गया है.
अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग एससी-एसटी वर्ग की सामूहिक बलात्का पीड़िताओं, विधवाओं और प्राकृतिक आपदाओं में मरे लोगों के आश्रितों को प्रति माह राहत राशि देता है.
आठ जिलें जिनके लिए जारी हुई राहत राशि
जिला कितना मिली राहत राशि
नालंदा 20 लाख रुपये
औरंगाबाद 50 लाख रुपये
सीतामढ़ी 40 लाख रुपये
मुजफ्फरपुर 40 लाख रुपये
भागलपुर 30 लाख रुपये
पूर्वी चंपारण 10 लाख रुपये
पश्चिमी चंपारण 10 लाख रुपये
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement