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पांच हजार या उससे अधिक के बुक टिकट रद्द कराने पर अकाउंट में ही मिलेगा पैसा
पटना : 16 से 24 नवंबर तक आरक्षण काउंटर से बुक होने वाले 5000 रुपये या उससे अधिक के टिकट कैंसिल कराये जाने पर नकद भुगतान नहीं होगा. यह भुगतान टीडीआर के माध्यम से चेक द्वारा उनके अकाउंट में किया जायेगा. इसको लेकर रेलवे बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिया है. नोटबंदी लागू होने के […]
पटना : 16 से 24 नवंबर तक आरक्षण काउंटर से बुक होने वाले 5000 रुपये या उससे अधिक के टिकट कैंसिल कराये जाने पर नकद भुगतान नहीं होगा. यह भुगतान टीडीआर के माध्यम से चेक द्वारा उनके अकाउंट में किया जायेगा. इसको लेकर रेलवे बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिया है.
नोटबंदी लागू होने के बाद पहले इसकी सीमा 10 हजार रुपये रखी गयी थी. सीपीआरओ अरविंद कुमार रजक ने बताया कि मूल टिकट की वापसी के बाद धन वापसी नियम के अनुसार निर्धारित समयावधि में टीडीआर फाइल करने पर ही रिफंड प्राप्त होगा. आरएसी व वेटिंग टिकट के मामले में गाड़ी प्रस्थान करने से आधा घंटा पहले और कन्फर्म टिकट के मामले में गाड़ी प्रस्थान करने से चार घंटे पहले टीडीआर फाइल करना अनिवार्य होगा. पांच हजार से कम राशि के टिकट रिफंड के लिए पुराने नियम ही लागू रहेंगे.
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