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हाइकोर्ट ने ध्वनि व वायु प्रदूषण रोकथाम पर सरकार से मांगी रिपोर्ट

पटना : पटना में बढ़ रहे ध्वनि व वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट हाइकोर्ट ने राज्य सरकार व पटना नगर निगम से मांगी है. रिपोर्ट देने के लिए आठ दिसंबर तक समय दिया गया है. समीर कुमार की लोकहित याचिका पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता व […]

पटना : पटना में बढ़ रहे ध्वनि व वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट हाइकोर्ट ने राज्य सरकार व पटना नगर निगम से मांगी है. रिपोर्ट देने के लिए आठ दिसंबर तक समय दिया गया है. समीर कुमार की लोकहित याचिका पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता व न्यायाधीश ए अमानुल्लाह की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. खंडपीठ ने कांटी थर्मल पावर से बेतरतीब ढंग से उड़नेवाले कोयला की राख की रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई के बारे में भी जानकारी मांगी है. शहर में घुम रहे आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए पटना नगर निगम क्या कर रही है. इस संबंध में 15 दिसंबर तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है. वहीं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता व न्यायाधीश ए अमानुल्लाह ने गुड्डु बाबा की लोकहित याचिका पर सरकारी मेडिकल कॉलेज से अतिक्रमण हटाने को लेकर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट एक सप्ताह में देने के लिए कहा है.
एएनएम की बहाली के लिए आयोग को भेजी रिक्ति सूची : हाइकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग से एएनएम की बहाली से संबंधित रिक्त पदों की सूची बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजने का निर्देश दिया है.
स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है कि कितने पदों पर बहाली है व कितने पदों पर नियुक्ति करनी है. इस संबंध में बिहार राज्य कर्मचारी को अवगत कराया जाये, ताकि आयोग शीघ्रता से बहाली की प्रक्रिया शुरू कर सके. हाइकोर्ट ने कहा कि नर्स की ट्रेनिंग के लिए न तो प्रोपर पढ़ाई हो रही है न ही संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर है.

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