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उपभोक्ता 50 लाख रुपये तक की क्षतिपूर्ति का हकदार

एलपीजी सिलिंडर से हादसे. गैस कंपनियां और एजेंसियां उपभोक्ताओं को नहीं देते इसकी जानकारी सुबोध कुमार नंदन पटना : एलपीजी सिलिंडर का उपयोग लगभग हर घर में होता है. लेकिन इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को ही है कि हर सिलिंडर पर 50 लाख रुपये तक का बीमा होता है. यह बीमा किसी […]

एलपीजी सिलिंडर से हादसे. गैस कंपनियां और एजेंसियां उपभोक्ताओं को नहीं देते इसकी जानकारी
सुबोध कुमार नंदन
पटना : एलपीजी सिलिंडर का उपयोग लगभग हर घर में होता है. लेकिन इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को ही है कि हर सिलिंडर पर 50 लाख रुपये तक का बीमा होता है. यह बीमा किसी व्यक्तिगत ग्राहक के नाम से नहीं होता है, बल्कि हर ग्राहक इस पालिसी में कवर होता है. इसके लिए एलपीजी उपभोक्ता को कोई प्रीमियम भी नहीं देना होता है. एलपीजी से छुपे कई एेसे तथ्य हैं, जो गैस वितरक उपभोक्ताओं को नहीं बताते हैं. उपभोक्ताओं के लिए सिलिंडर में फायदे की बात छुपी होती है. सिलिंडर खरीदते वक्त ही उसका बीमा हो जाता है.
एलपीजी सिलिंडर के कारण होेनेवाले हादसे से हुई क्षति के लिए ग्राहक 50 लाख रुपये तक के मुआवजे का हकदार होते हैं. दरअसल, इंडियन आयॅल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम तथा भारत पेट्रोलियम के वितरकों को ग्राहकों और संपत्ति के लिए थर्ड पार्टी बीमा कवर सहित हादसे के लिए बीमा लेना होता है.

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