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उठाओ फायदा : कबीर अंत्येष्टि योजना, गरीब परिवार की आर्थिक मदद
गरीब परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु के बाद उसकी अंत्येष्टि की जा सके, इसके लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना चलायी जा रही है. योजना के अंतर्गत 2015-16 में 1400 लाख का व्यय किया गया है. इस वित्तीय वर्ष में भी 1400 का बजट निर्धारित है. 4200 लोगों […]
गरीब परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु के बाद उसकी अंत्येष्टि की जा सके, इसके लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना चलायी जा रही है. योजना के अंतर्गत 2015-16 में 1400 लाख का व्यय किया गया है. इस वित्तीय वर्ष में भी 1400 का बजट निर्धारित है. 4200 लोगों को लाभ प्रदान किया गया है.
यह है योजना
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना की शुरुआत वर्ष 2007 में की गयी है. इसके तहत बीपीएल परिवार के सदस्यों की मौत होने पर उनके आश्रितों या निकटतम संबंधी को अंत्येष्टि क्रिया के लिए 3 हजार की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है.
इन्हें मिलेगा लाभ
योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों को दी जाती है. बीपीएल परिवार के सदस्यों या परिजनों की मृत्यु के बाद राशि का लाभ प्रदान किया जाता है. इसके लिए अायुसीमा का कोई बंधन नहीं है. हालांकि योजना का लाभ बिहारवासी को ही दी जायेगी या फिर वह आवेदन की तिथि से कम से कम दस वर्ष पूर्व से राज्य में रह रहे हैं.
एक सादे कागज में आवेदन लिखकर ग्राम पंचायत कार्यालय या वार्ड कार्यालय को दिया जाना है. लाभार्थी को आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायतों से नि:शुल्क दिया जाता है. आवेदन पत्र स्वीकृत किये जाने के बाद वार्ड कमिश्नर या पंचायत मुखिया द्वारा राशि मुहैया करायी जाती है.
इसके लिए पंचायत, नगर-निगम के वार्ड , नगर-परिषद के वार्ड के लिए सात मृतकों की एक मुश्त राशि यानि नकद राशि रखने का प्रावधान है. उनके क्षेत्रांतर्गत बीपीएल परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर तीन हजार की राशि उपलब्ध करायी जायेगी.
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