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पटना हाइकोर्ट ने कहा होमियोपैथ,आयुर्वेद दवा व पेंट कंपनियों को मिलेगी स्पिरिट
पटना : पटना हाइकोर्ट ने शराबबंदी के तहत होमियोपैथ और आयुर्वेद दवा कंपनियों को राहत दी है. मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस समरेंद्र प्रताप सिंह के कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें दवा और पेंट कंपनियों को स्पिरिट की उपलब्धता पर रोक लगा दी थी. […]
पटना : पटना हाइकोर्ट ने शराबबंदी के तहत होमियोपैथ और आयुर्वेद दवा कंपनियों को राहत दी है. मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस समरेंद्र प्रताप सिंह के कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें दवा और पेंट कंपनियों को स्पिरिट की उपलब्धता पर रोक लगा दी थी. सरकार के आदेश के खिलाफ सम्राट लेवी, बैद्यनाथ आयुर्वेद कंपनी और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. इस मामले में कोर्ट ने 23 सितंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
कोर्ट ने सरकार के आदेश को रद्द करते हुए दवा और पेंट कंपनियों को स्पिरिट का लाइसेंस देने का निर्देश दिया. इधर, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि वह हाइकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देगी. प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि पुराना कानून खत्म हो चुका है. अब राज्य में दो अक्तूबर से नया मद्य निषेध कानून लागू है. इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे दवा कंपनियों को स्पिरिट का लाइसेंस जारी किया जाये.
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