पटना : पटना उच्च न्यायालय ने एनएमसीएच में सिटी स्कैन मशीन खरीद मामले में हुई गड़बड़ी के दोषी अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराने तथा उसकी प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह और जस्टि नीलू अग्रवाल की कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई की और स्वास्थ्य सचिव को 27 अक्तूबर को दर्ज करायी गयी प्राथमिकी की प्रति लेकर आने को कहा. कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह सभी सरकारी अस्पतालों में सिटी स्कैन लगाने का इंतजाम करे और कोर्ट को बताये कि किस अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है.
एनएमसीएच में सिटी स्कैन मशीन खरीद में हुई गड़बड़ी पर आरोपितों के खिलाफ एफआइआर नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार आरोपित को क्यों बचा रही है. गौरतलब है कि कोर्ट ने इस मामले में कई बार निगरानी ब्यूरो को आरोपित डाक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दे रखा है.