पटना : बिहार राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार कानून के तहत समय पर सूचना नहीं उपलब्ध कराने पर चार लोक सूचना पदाधिकारियों को आर्थिक दंड लगाने का निर्णय लिया है. आयोग से आज प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्य सूचना आयुक्त वी के वर्मा ने चार मामलों में समय पर सूचना सुलभ नहीं कराने पर चार लोक सूचना पदाधिकारियों को आर्थिक दंड लगाने का निर्णय लिया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार सूचना आयुक्त ने वर्ष 2012-13 के वाद संख्या 88985 में आवेदक रामबालक चौपाल को समय पर सूचना सुलभ नहीं कराने के एक मामले में दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान के लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक रंजन के खिलाफ 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड निर्धारित किया है. सूचना आयुक्त ने वर्ष 2012-13 के ही एक अन्य वाद संख्या 85927 में आवेदक मोहम्मद गुरैन को सूचना नहीं देने के मामले में औरंगाबाद जिला के गोह के लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी अंजु कुमारी के विरुद्ध 10 हजार रुपये अर्थदण्ड निर्धारित किया है.
इसी प्रकार पटना जिला के दानापुर के लोक सूचना पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी कुदर लाल के खिलाफ 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड निर्धारित किया है. बेगूसराय जिला के बरौनी रिफाइनरी पुलिस चौकी के सूचना पदाधिकारी सह थानाध्यक्ष के खिलाफ 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड निर्धारित किया है. साथ ही आयोग द्वारा इन लोक सूचना पदाधिकारी पर लगाए गए आर्थिक दंड की कटौती के लिए संबंधित चार जिला के जिलाधिकारियों अथवा कोषागार पदाधिकारियों को आदेश की प्रति भेजी गई है ताकि दंड की राशि की कटौती समय पर की जा सके. उल्लेखनीय है कि उक्त मामलों में से तीन मामलों की अगली सुनवाई के लिए आयोग ने अगले वर्ष 03 अप्रैल तथा एक मामले की अगली सुनवाई के लिए 04 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है.