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नहीं छूटेंगे 125 डेसिबल से अधिक शोर करनेवाले पटाखे

पटना : दीपावली और छठ पूजा में बड़े धमाके वाले पटाखे नहीं मिलेंगे. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से बड़े धमाके करनेवाले पटाखों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगायी गयी है. इसके लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया है, ताकि पटाखा निर्माताओं द्वारा बड़े पटाखों के निर्माण पर रोक लग सके. […]

पटना : दीपावली और छठ पूजा में बड़े धमाके वाले पटाखे नहीं मिलेंगे. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से बड़े धमाके करनेवाले पटाखों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगायी गयी है. इसके लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया है, ताकि पटाखा निर्माताओं द्वारा बड़े पटाखों के निर्माण पर रोक लग सके. पटाखा निर्माता कंपनियों को प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को आश्वस्त करना होगा कि वह बड़े विस्फोटक पटाखे का निर्माण नहीं करेंगे. साथ ही लाइसेंसधारी दुकानदार ही इसे बेच सकेंगे.

प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अनुसार बड़े पटाखे, न केवल ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं, बल्कि इन पटाखों से निकलने वाले हानिकारक धुएं भी अत्यधिक मात्रा में पर्यावरण को प्रदूषित करती है. पटाखों से अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्क्सइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अादि गैसों का उत्सर्जन होता है. इससे दीपावली के दौरान सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है. इसमें उच्च शक्ति वाले वैसे पटाखे, जो फूटने वाले स्थान बिंदू से चार मीटर की दूरी पर 125 या 145 डेसिबल से अधिक शोर करता है. उनका निर्माण नहीं किया जाना है. इनमें बम, रॉकेट व अन्य तेज गति से चलने वाले पटाखों पर रोक है. ऐसे में पटाखे नहीं बनाये जाने हैं. इनमें अधिक बारूद का प्रयोग किया जाता है और फूटने के बाद ध्वनि और वायु प्रदुषण की मात्रा अधिक होती है.
पटाखा निर्माताआें को इनका करना है पालन : पटाखा निर्माताओं और दुकानदारों को नियमों का पालन करना है. पटाखों की बिक्री से पूर्व जिला प्रशासन से लाइसेंस लेना होगा. बगैर लाइसेंस के यदि पटाखे बेचे जायेंगे, तो विक्रेताओं पर कार्रवाई की जायेगी. साथ ही पटाखों की बिक्री सुबह दस से शाम सात बजे तक ही की जानी है. भीड़-भाड़ वाले इलाकों से दूर ही बिक्री और भंडारण किया जाना है. एक पटाखा दुकान की दूरी दूसरी दुकान से कम से कम तीन किमी होनी चाहिए. दुकानों में सुरक्षा के लिए बालू से भरी बाल्टियां भी रखी जानी हैं.

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