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तंबाकू-गुटखे पर बैन का जिलों को निर्देश
पटना : स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सह खाद्य संरक्षा आयुक्त आर के महाजन ने शुक्रवार को सभी जिलों को तंबाकूयुक्त गुटखा व पान मसाले की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. जिलों के भेजे गये निर्देश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 23 सितंबर से गुटखा व पान मसाले की […]
पटना : स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सह खाद्य संरक्षा आयुक्त आर के महाजन ने शुक्रवार को सभी जिलों को तंबाकूयुक्त गुटखा व पान मसाले की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है.
जिलों के भेजे गये निर्देश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 23 सितंबर से गुटखा व पान मसाले की बिक्री पर रोक लगा दी गयी है. कोर्ट ने कहा है कि वैसे पान मसाले जो तंबाकू सहित या तंबाकू रहित हैं और वे चबा कर खाये जाते हैं, साथ ही ऐसे मसाले जो अलग-अलग पैकेट में बेचे जाते हैं और वे एक साथ मिला कर खाये जाते हैं, ऐसे मसाले की बिक्री पर रोक लगायी गयी है. उन्होंने कहा कि इस तरह के उत्पादों पर राज्य में 18 मई, 2016 से रोक प्रभावी है. इसे बेचने वालों पर कार्रवाई होगी.
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