पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के उस आवेदन पर सुनवाई शुरू कर दी है जिसमें उसने जमशेदपुर की एक अदालत में उपस्थित होने के लिए अनुमति मांगी है. जस्टिस समरेंद्र प्रताप सिंह और जस्टिस आरके मिश्रा की कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने सीवान के राजीव रौशन हत्याकांड में जमानत पर रिहा हुए शहाबुद्दीन को फिलहाल जमशेदपुर जाने की अनुमति नहीं दी. मंगलवार को दोबारा इस मामले की सुनवाई होगी. कोर्ट ने शहाबुद्दीन को याचिका संबंधी और दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है.
इसके पहले पटना उच्च न्यायालय के जस्टिस शिवकीर्ति सिंह और सीमा अली खान की कोर्ट ने 24 मार्च, 2009 को छोटे लाल साह के अपहरण मामले में कहा था कि जब तक शहाबुद्दीन के खिलाफ सभी मामलों की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह सीवान के बाहर नहीं जा सकेंगे. कोर्ट ने इस आदेश की प्रति भी उपलब्ध कराने को कहा है. शहाबुद्दीन ने सोमवार को याचिका दायर कर कहा था कि जमशेदपुर की एक अदालत में उपस्थिति के आदेश हैं, इसलिए राज्य से बाहर जाने दी अनुमति दी जाये. शहाबुद्दीन की याचिका का सरकारी वकील ने यह कह कर विरोध किया कि याचिकाकर्ता बड़ा अपराधी है . यदि राज्य के बाहर जाने की अनुमति मिली तो देश से भी बाहर जा सकता है. इस पर कोर्ट ने कहा कि यह देखना हमारा काम है. अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी.