नयी दिल्ली/सीवान : राजद के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन की जमानत याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पटना हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है.साथ ही सीवान के बाहुबली नेता शहाबुद्दीनकोनोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई सोमवारको होगी.
SC issues notice to Shahabuddin while hearing plea of Bihar Govt & Chandrakeshwar Prasad (father who lost 3 sons) agnst bail granted to him
— ANI (@ANI) September 19, 2016
SC refuses to stay Patna HC's order regarding bail to former RJD MP Shahabuddin. Matter to be heard on Next Monday (Sep 26)
— ANI (@ANI) September 19, 2016
मालूम हो कि सात सितंबर को 11 साल बाद राजद नेता शहाबुद्दीन को पटना हाइकोर्ट से जमानत मिली और वेभागलपुर सेंट्रल जेल सेबाहरआ गये है. शहाबुद्दीन की जमानत को रद्द कराने वाली दो याचिकाओं पर आज सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने शहाबुद्दीन को नोटिस जारी कर पूछा कि आखिर आपको जमानत कैसे मिली. इस मामले पर कोर्ट ने अगले सोमवार तक का समय दिया है. अब केस की सुनवाई अगले सोमवार को होगी जिसमें शहाबुद्दीन को जवाब देना होगा.
शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने के लिए बिहार सरकार और तेजाब हत्याकांड में अपने तीन बेटों को खो चुके पीड़ित पिता चंदा बाबू की ओर से देश के जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. आज कोर्ट में इन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट में जानेमाने वकीलप्रशांत भूषणनेअपनापक्ष रखते हुए इसमामले कीसुनवाई राज्य से बाहर की मांग की. वहीं, सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि कोर्ट इस मामले में शहाबुद्दीन का पक्षभीसुननाचाहता है इसलिए अगलीसुनवाई सोमवार को तय की गयी है.
उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार ने याचिका दायर करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय में राज्य के पक्ष को उचित ढंग से नहीं सुना गया और गवाहों की सुरक्षा से संबंधित अदालत द्वारा पूर्व में जतायीगयी सारी चिंताओं को दरकिनार करके शहाबुद्दीन को जमानत दी गयी.
वहीं, चंदा बाबू ने अपनी याचिका में कहा है कि सीवान से चार बार सांसद रहे शहाबुद्दीन के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं जिनमें से कम से कम आठ में उनको दोषी करार दिया गया है और दो मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई गयी, इसके बावजूद उनको जेल से बाहर निकलने दिया गया.