पटना : राजधानी पटना में किराये का मकान खोज रहे हैं या फिर किराये के मकान में रहना चाहते हैं तो आपको अब इन शर्तों पर खरा उतरना होगा. जी हां, पटना में अब किराएदारों के लिये एक नया नियम बना है. इस नियम के अनुसार मकान किराये पर लेने के लिये मकान मालिक के साथ एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना होगा. उसमें यह लिखा होगा कि जब तक आप मकान में बतौर किराएदार रहेंगे, आप कभी भी शराब का सेवन नहीं करेंगे. बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है. इसे और अधिक सफल बनाने की ओर कदम बढ़ाते हुए पटना पुलिस ने मकान मालिकों को इसके लिये निर्देश दे दिया है. पुलिस इस नियम को लेकर काफी सतर्क है और इसे लागू करवाने के लिये गंभीरता के साथ कदम उठा रही है.
मकान मालिक और किराएदार को करना होगा पालन
जानकारी के मुताबिक मकान मालिक और किराए दार के बीच इस तरह का एग्रीमेंट हो जाने के बाद यदि शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं या फिर मकान में शराब की बरामदगी होती है तो दोनों लोगों में से किसी की बात नहीं सुनी जायेगी. दोनों के बीच हुए एग्रीमेंट की एक कॉपी पुलिस के पास रहेगी और उन्हें सजा मिलेगी. राज्य में पहले से ही मकान किराए पर देने से पहले एग्रीमेंट कराने का प्रावधान है लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा था. अब सरकार ने शराबबंदी के बाद कानून में बदलाव करते हुए इस कड़ी को भी मकान के एग्रिमेंट के साथ जोड़ दिया है.
मुख्यमंत्री रख रहे हैं नजर
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने बकायदा इसके लिये एक फार्मेट छपवाया है. सभी मकान मालिकों को यह फार्म भरकर और किराएदार के साथ एग्रीमेंट कर जमा कराना होगा. बताया जा रहा है कि स्वयं मुख्यमंत्री इस मामले पर नजर बनाये हुए हैं. पुलिस सूत्रों की माने तो फार्म में लिखा हुआ है कि किसी भी सूरत में किराएदार शराबबंदी का उल्लंघन नहीं करे. इस बात का स्पष्ट जिक्र होना चाहिए.