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वरदी घोटाले मामले में रामचंद्र खान रिहा
पटना : सीबीआइ दो के विशेष जज सर्वजीत की अदालत ने वरदी घोटाले के एक अन्य मामले में पूर्व डीआइजी रामचंद्र खान समेत तीन लोगों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया. उक्त मामला बेगूसराय जिले से संबंधित था. जिसमें सीबीआइ ने वर्ष 1986 में मामला दर्ज किया था. अनुसंधान के पश्चात वर्ष […]
पटना : सीबीआइ दो के विशेष जज सर्वजीत की अदालत ने वरदी घोटाले के एक अन्य मामले में पूर्व डीआइजी रामचंद्र खान समेत तीन लोगों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया. उक्त मामला बेगूसराय जिले से संबंधित था. जिसमें सीबीआइ ने वर्ष 1986 में मामला दर्ज किया था.
अनुसंधान के पश्चात वर्ष 1996 में दस लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था. उक्त मामले में अभियुक्तों पर आपसी षड्यंत्र करके विभाग को 14 लाख रुपये के राजस्व की क्षति पहुंचाने का आरोप लगा था. सीबीआइ की ओर से अदालत में 23 गवाहों से गवाही करवायी गयी थी. परंतु, वह कोर्ट में अपना मामला साबित करने में नाकाम रहें.
उक्त मामले में जिन लोगों को रिहा किया गया. उनमें रामचंद्र खान के अलावा बीएमपी कंमाडेंट डीएम दिवाकर, लिपिक जगन्नाथ यादव, आपूर्तिकर्त्ता महेंद्र अग्रवाल शामिल हैं. उक्त मामले में विचारन के दौरान जिनकी मृत्यु हो गयी. उनमें शिवपूजन सिंह, सूबेदार, राम विष्णु सिंह, जमादार, डीएसपी उदय प्रताप सिंह, बीएमपी आठ के कमांडेंट दशरथ ओझा, लिपिक योगेंद्र झा व आपूर्तिकर्त्ता वैद्यनाथ अग्रवाल शामिल हैं.
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