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278 ईंट भट्ठों पर लगा एक से डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना
पटना. पर्यावरण को संतुलित करने के उद्देश्य से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने ईंट भट्ठों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया है. इसके लिए जहां एक ओर पटना जिले के पांच प्रखंडों में ईंट भट्ठों को एनओसी देने पर रोक लगा दी गयी हैं. वहीं, प्रक्रिया पूरी किये बगैर प्रदेश में चलाये जा रहे […]
पटना. पर्यावरण को संतुलित करने के उद्देश्य से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने ईंट भट्ठों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया है. इसके लिए जहां एक ओर पटना जिले के पांच प्रखंडों में ईंट भट्ठों को एनओसी देने पर रोक लगा दी गयी हैं. वहीं, प्रक्रिया पूरी किये बगैर प्रदेश में चलाये जा रहे 278 ईंट-भट्ठों पर इनवायरमेंट कंपनशेसन चार्ज के रूप में एक से डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने तक इनको एनओसी नहीं मिलेगी.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत ईंट भट्ठों के संचालन से होनेवाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अवैध ईंट-भट्ठों को सख्ती से बंद कराया जाना है. इसके लिए 278 ईंट-भट्ठों की पहचान कर उनको दो भागों में बांटा गया हैं. इनमें (सीटीइ) कॉसेंस-टू-इस्टेबलिसमेंट और दूसरा (सीटीओ) काॅसेस-टू-ऑपरेट है.
यानी सीटीइ के तहत वैसे ईट भट्ठों को रखा गया है, जिन्होंने उसके स्थापना की अनुमति तो ली है. लेकिन, उसके संचालन का नहीं लिया हैं. वहीं, सीटीओ के तहत ईंट भट्ठों के संचालन की अनुमति ली, पर उसके स्थापना की नहीं ली. ऐसे में जो बगैर स्थापना अनुमति के ईंट भट्ठों का संचालन कर रहे हैं. उनसे डेढ़ लाख रुपये का इनवायरमेंट कंपनशेसन चार्ज लिया जाना है. वहीं, सीटीआे वाले को एक-एक लाख का जुर्माना लगाया गया है.
अधिकारियों के मुताबिक घोषणा के बाद भी कई ईंट भट्ठा संचालकों ने कंपनशेसन की राशि जमा नहीं करायी है, इसलिए उनको प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से नोटिस भेजा गया है.
पांच हजार 908 ईंट भट्ठे ही हैं पंजीकृत बिहार भर में ईंट भट्टाें की कुल संख्या 6,377 हैं. इनमें पंजीकृत ईंट-भट्टों की संख्या 5,908 हैं. इनमें 278 ईंट-भट्ठों को इनवायरमेंट कंपनशेसन चार्ज देना हैं.
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