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राज्य के 23 जिलों में अब तक उपभोक्ता परिषद का गठन नहीं
पटना : राज्य में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए राज्य में अब तक 23 जिलों में अब तक उपभोक्ता परिषद का गठन नहीं हो सका है. राज्य सरकार ने पिछले साल मई माह में ही सभी जिलों में उपभोक्ता परिषद के गठन का निर्देश दिया था. परिषद के सदस्यों द्वारा अपने गृह जिला […]
पटना : राज्य में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए राज्य में अब तक 23 जिलों में अब तक उपभोक्ता परिषद का गठन नहीं हो सका है. राज्य सरकार ने पिछले साल मई माह में ही सभी जिलों में उपभोक्ता परिषद के गठन का निर्देश दिया था.
परिषद के सदस्यों द्वारा अपने गृह जिला में उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने की जिम्मेवारी होगी. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिलों में परिषद के गठन को गंभीरता से नहीं लिया गया. इसके कारण अब तक मात्र 15 जिलों में ही इसका गठन हो सका है. इसके कारण जिलों में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता का अभियान चलाने की मुहिम शुरू नहीं हो सका है.
विभागीय अधिकारी ने बताया कि पिछले एक जून को वीडियो कांफ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने संबंधित जिलों को परिषद के गठन के लिए सदस्यों के नाम भेजने की हिदायत दी थी. इसके बावजूद अब तक परिषद के गठन नहीं करने वाले जिलों से कोई जवाब नहीं आया है.
ऐसे जिलों में नालंदा, भोजपुर, रोहतास, गया, नवादा, अंगरेजी, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, अररिया, सहरसा, लखीसराय, जमुई, भागलपुर और अरवल से परिषद के गठन के लिए कुछ किया ही नहीं गया है. एक दर्जन जिलों से मुख्यालय को परिषद के गठन की आधी अधूरी सूचना मिली है. मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने एक अगस्त को विभाग की बैठक में अगस्त माह के अंत तक सभी जिलों में परिषद के गठन का निर्देश दिया था. अब तक इसमें प्रगति नहीं है.
उपभोक्ता परिषद में सांसद, विधायक समेत 25 सदस्य होते हैं सदस्य जिलों में गठन होने वाले उपभोक्ता परिषद में संबंधित जिले के डीएम, विधायक समेत 25 सदस्यों का परिषद का प्रावधान किया गया है.
इसमें दो महिला, किसान, व्यापारी और उद्योग से चार, स्वयंसेवी संगठनों से चार, डीडीसी, सिविल सर्जन, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला परिषद अध्यक्ष, आकशवाणी के निदेशक, राज्य खाद्य निगम के एमडी सदस्य के रूप में परिषद में शामिल होंगे. वहीं डीएम अध्यक्ष और जिला आपूर्ति पदाधिकारी सदस्य के रूप में परिषद में शामिल होते हैं.
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