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सड़क सुरक्षा फंड के लिए वाहन फीस में हुई बढ़ोतरी

पटना : राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार में होनेवाले खर्च के लिए फीस में बढ़ोतरी हुई है. अब लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी के साथ प्राइवेट व कॉमर्शियल वाहनों को निबंधन के समय लगनेवाले रोड टैक्स में एक फीसदी वृद्धि हुई है. इसके अलावा वार्षिक टैक्स जमा […]

पटना : राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार में होनेवाले खर्च के लिए फीस में बढ़ोतरी हुई है. अब लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी के साथ प्राइवेट व कॉमर्शियल वाहनों को निबंधन के समय लगनेवाले रोड टैक्स में एक फीसदी वृद्धि हुई है. इसके अलावा वार्षिक टैक्स जमा करनेवाले वाहनों को भी एक फीसदी अतिरिक्त लगेगा. फीस में बढ़ोतरी होने से एक मुश्त टैक्स जमा करनेवाले प्राइवेट व कॉमर्शियल वाहन को वाहन मूल्य का अब आठ फीसदी टैक्स लगेगा. पहले सात फीसदी टैक्स जमा होता था.
बढ़े हुए एक फीसदी टैक्स की राशि सड़क सुरक्षा फंड के लिए परिवहन विभाग के एक अलग हेड में जमा होगा. फिलहाल अतिरिक्त ली जानेवाली राशि मिसलेनियस मद में जमा हो रहा है. सड़क सुरक्षा फंड के लिए सरकार द्वारा बढ़ोतरी से संबंधित लाये गये बिहार मोटर वाहन कराधान संशोधन अधिनियम को राज्यपाल से मंजूरी मिल गयी है. सड़क सुरक्षा के लिए सरकार ने राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया है.
सड़क सुरक्षा को लेकर जिले में जागरूकता कार्यक्रम एक खानापूरी होती थी. इसका मुख्य कारण फंड का अभाव था. अब सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए राशि की कमी नहीं होगी. परिवहन विभाग द्वारा फीस में हुई बढ़ोतरी की राशि सड़क सुरक्षा फंड में जमा होगा.
बढ़ा हुआ फीस
लर्नर लाइसेंस- 50 रुपये
गियर या बिना गियर दुपहिया वाहन ड्राइविंग लाइसेंस- 100 रुपये
चार चक्का वाहन ड्राइविंग लाइसेंस नन ट्रांसपोर्ट- 150
चार चक्का वाहन ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसपोर्ट – 200
मध्यम व भारी मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस- 500
एक मुश्त रोड टैक्स जमा करनेवाले प्राइवेट व कॉमर्शियल वाहन को आठ फीसदी टैक्स
वार्षिक टैक्स जमा करनेवाले वाहन के टैक्स में एक फीसदी बढ़ोतरी

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