Advertisement
पुलिस को ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम की दी गयी जानकारी
पटना : ध्वनि प्रदूषण के लिए अलग-अलग मापक हैं. ध्वनि प्रदूषण को चार जोन में बांटा गया है. इनमें साइलेंट , आवासीय, व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्र. इन सारे क्षेत्रों में ध्वनि की माप अलग-अलग निर्धारित की गयी हैं. इसकी जांच करने के पहले इनकी जानकारी जरूरी है, तभी इसकी रोकथाम कर पायेंगे. यह कहना है […]
पटना : ध्वनि प्रदूषण के लिए अलग-अलग मापक हैं. ध्वनि प्रदूषण को चार जोन में बांटा गया है. इनमें साइलेंट , आवासीय, व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्र. इन सारे क्षेत्रों में ध्वनि की माप अलग-अलग निर्धारित की गयी हैं. इसकी जांच करने के पहले इनकी जानकारी जरूरी है, तभी इसकी रोकथाम कर पायेंगे.
यह कहना है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के वैज्ञानिक एसएन जायसवाल का. वे मंगलवार को ध्वनि प्रदूषण रोकथाम के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बोल रहे थे. पहले दिन चार जिलों के पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया. एक्सपर्ट रमेश कुमार ने बताया कि साइलेंट जोन में 45, आवासीय में 55, व्यावसायिक में 65 व औद्याेगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल ध्वनि मानक हैं. उल्लंघन पर एक लाख का जुर्माना व पांच साल की सजा का प्रावधान है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement