पटना: राजधानी में किसी भी पार्क की जमीन पर अतिक्रमण हुआ, तो संबंधित थानेदार पर कार्रवाई होगी. पटना हाइकोर्ट ने यह आदेश दिया. न्यायाधीश नवीन सिन्हा व विकास जैन के खंडपीठ ने एसके नगर स्थित पार्क की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर बुद्धाकॉलोनी थाने को कार्रवाई की जिम्मेवारी सौंपी है.
याचिका में कहा गया था कि एसके नगर पार्क की जमीन पर अतिक्रमण है. अधिवक्ता का कहना था कि पार्को का अतिक्रमण नहीं हो, इससे संबंधित भी आदेश दिया जाना चाहिए. खंडपीठ ने कहा कि यह व्यवस्था करना कोर्ट का काम नहीं है. थानेदारों को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए.
हैदराबाद जैसी हो निगम में स्टाफिंग
पटना नगर निगम में हैदराबाद व कोलकाता के तर्ज पर स्टाफिंग की व्यवस्था होगी. न्यायाधीश नवीन सिन्हा व विकास जैन के खंडपीठ ने इस संबंध में दायर लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को कोलकाता व हैदराबाद के तर्ज पर कर्मियों की व्यवस्था करने के लिए रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने 21 जनवरी को विशेषज्ञों से इस संबंध में आकलन करने को कहा था.