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जीएसटी से 8000 करोड़ का फायदा

नया कानून पास होने से बिहार को होगा बड़ा लाभ कौशिक रंजन पटना : अगले वित्तीय वर्ष से पूरे देश में एक समान कर प्रणाली जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) लागू करने की तैयारी है. इसके बाद से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि देश में टैक्स चोरी पूरी तरह से बंद हो जायेगी. […]

नया कानून पास होने से बिहार को होगा बड़ा लाभ
कौशिक रंजन
पटना : अगले वित्तीय वर्ष से पूरे देश में एक समान कर प्रणाली जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) लागू करने की तैयारी है. इसके बाद से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि देश में टैक्स चोरी पूरी तरह से बंद हो जायेगी. इसका फायदा देश के साथ-साथ बिहार को भी होगा. केंद्रीय टैक्स पुल से टैक्स शेयर के रूप में राज्य को करीब 54 हजार करोड़ रुपये देने का प्रावधान केंद्र ने रखा है.
पिछले साल इस मद से करीब 48 हजार करोड़ रुपये राज्य को मिले थे. जीएसटी लागू होने के बाद इसमें सालाना अनुपातिक तौर पर आठ हजार करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी होने की संभावना है. यह बढ़ोतरी राज्य के कर की चोरी रुकने से होगी या कहे राज्य के बाहर माल खरीदकर यहां लाने पर बिहार को उसके हिस्से का टैक्स मिल जाने से होगा. इस बढ़ोतरी से राज्य का योजना आकार बढ़ेगा.
कैसे होगा फायदा
बिहार को सबसे ज्यादा फायदा कर चोरी रुकने से होगा. साथ ही ऑनलाइन मार्केटिंग या दूसरे राज्य से किसी तरह का सामान खरीद कर बिहार में लाया जाता है, तो उसका टैक्स अभी राज्य सरकार को नहीं मिल पाता है.
परंतु जीएसटी लागू होने से ऐसा नहीं हो सकेगा. किसी दूसरे राज्य में सामान खरीदने पर अगर कोई व्यक्ति बिहार का अपना पता देता है, तो उसका टैक्स शेयर बिहार के वाणिज्य कर खाते में स्वत: पहुंच जायेगा. इसके लिए पूरी तरह से ऑनलाइन जीएसटी प्रणाली तैयारी की गयी है, जिसका कंट्रोल या सर्वर जीएसटी मुख्यालय यानी वित्त मंत्रालय में होगा. बिहार के बाहर भी कोई माल खरीदने पर राज्य को उसकी उचित हिस्सेदारी मिल जायेगी. इसके अलावा अगर कोई व्यापारी राज्य के बाहर व्यापार करता है, या बाहर माल भेजता या बाहर के बिल पर माल मंगवाता है तब भी बिहार का पता इंट्री करने पर उसका टैक्स राज्य के खाते में खुद ब खुद चला आयेगा. यह देश के किसी कोने में रहने से ऐसा होगा. इस तरह राज्य को टैक्स का शेयर यहां किसी रूप में माल लाने पर होगा.
खत्म हो जायेंगे कई अप्रत्यक्ष कर
बिहार जैसे उपभोक्ता प्रधान राज्य को जीएसटी से काफी फायदा होगा. लोगों को सामान खरीदने में कम टैक्स देना होगा. वर्तमान में लगने वाले कई तरह के अप्रत्यक्ष कर समाप्त हो जायेंगे.
मसलन, वर्तमान में किसी सामान पर उसके उत्पादन से वितरण तक में कई तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स लगते हैं. इसमें केंद्रीय सर्विस टैक्स, उत्पाद, सेंट्रल वैट फिर राज्य का वैट समेत अन्य टैक्स लगते हैं. इस तरह अभी सभी टैक्सों को जोड़ने
पर करीब 40 फीसदी टैक्स लगता है. जीएसटी लागू होने के बाद यह घटकर करीब आधा यानी 20 फीसदी के आसपास हो जायेगा. साथ ही सभी तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को मिला कर सिर्फ एक जीएसटी ही लगेगा. इस तरह लोगों को कई चरणों पर नहीं, बल्कि एक ही स्थान पर टैक्स देना पड़ेगा. बिहार जैसे उपभोक्तावादी राज्य के लोगों के लिए यह काफी फायदेमंद होगा. टैक्स कम होने से सामान सस्ते हो जायेंगे.

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