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नाबालिग के वाहन चलाने पर 500 रुपये जुर्माना

पटना : 18 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा गाड़ी चलाने पर पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा. इसके साथ एक माह का कारावास की भी सजा है. अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा गाड़ी चलाने पर एक हजार रुपये या तीन माह का कारावास है. परिवहन विभाग द्वारा जिले में पुलिस पदाधिकारियों को दिये गये […]

पटना : 18 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा गाड़ी चलाने पर पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा. इसके साथ एक माह का कारावास की भी सजा है. अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा गाड़ी चलाने पर एक हजार रुपये या तीन माह का कारावास है.
परिवहन विभाग द्वारा जिले में पुलिस पदाधिकारियों को दिये गये वाहन जांच की जिम्मेवारी का नियम पूर्वक पालन नहीं किये जाने की जानकारी मिली है. पुलिस पदाधिकारियों को नियमों की जानकारी नहीं होने से भ्रम की स्थिति हो रही है.
ऐसी स्थिति में परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के नियम 200 के तहत विभिन्न धाराओं में जुर्माने से संबंधित जानकारी डीएम व एसपी को उपलब्ध कराया है. मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन पर पहले अपराध के लिए सौ रुपये जुर्माना का प्रावधान है.
आदेश का उल्लंघन, सूचना देने से इनकार करने पर 500 रुपये,डीएल से संबंधित अपराध के लिए सौ रुपये, निर्धारित गति से अधिक तेज चलाने पर एक हजार, खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने पर दो हजार, नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर दो हजार, शारीरिक रूप से अस्वस्थ के बावजूद गाड़ी चलाने पर दो सौ रुपये जुर्माना लगेगा. विभाग ने अन्य धाराओं में भी लगनेवाले जुर्माने का उल्लेख किया है. शमन की शक्ति प्राप्त पुलिस पदाधिकारियों को हर माह जुर्माने से संबंधित रिपोर्ट परिवहन विभाग को उपलब्ध कराना है.

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