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संतोषा अपार्टमेंट : सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, चलेगा हथौड़ा

पटना : संतोषा के अवैध निर्माण में रहनेवाले लोगों को सात दिनों के भीतर अपना फ्लैट खाली करना होगा. सोमवार को संतोषा के निवासियों की ओर से दायर किये गये आइए पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दी. नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि नगर निगम ने अभी इस तरह की सूचना सुप्रीम […]

पटना : संतोषा के अवैध निर्माण में रहनेवाले लोगों को सात दिनों के भीतर अपना फ्लैट खाली करना होगा. सोमवार को संतोषा के निवासियों की ओर से दायर किये गये आइए पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दी.
नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि नगर निगम ने अभी इस तरह की सूचना सुप्रीम कोर्ट मेें निगम के वकील से फोन पर बात के आधार पर मिली है. उन्होंने बताया कि अभी उनके पास कोर्ट का आदेश नहीं आया है. पहले कोर्ट का आदेश पढ़ लेंगे. उसके बाद फिर निर्णय लिया जायेगा. लोगों को मुआवजा के सवाल, अवैध निर्माण को तोड़ने आदि की फिर कार्रवाई शुरू की जायेगी. सूत्रों की मानें तो आठवें दिन निगम अवैध तल्लों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर देगा.
तीन फ्लोर के तोड़े जाने हैं 21 फ्लैट
गौरतलब है कि संतोषा के ऊपरी तीन तल्लों के 21 फ्लैट और सभी तल्लों की बालकोनी तोड़ने का निर्णय दस मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था. इसके बाद नगर निगम ने संतोषा के अवैध आवंटियों को फ्लैट खाली करने के लिये चार बार नोटिस दिया था.
फिर भी लोगों ने फ्लैट खाली नहीं किया. इसके बाद आठ जुलाई को पूरे प्रशासनिक अमला और भारी संख्या में पुलिस की टीम पहुंची थी. लेकिन, फ्लैट के लोगों ने टीम को अपार्टमेंट में घुसने नहीं दिया. निगम ने रिपोर्ट बना सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी. सोमवार को संतोषा के आइए पर अपना रूख स्पष्ट कर दिया.

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