पटना: सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि संपत्ति का ब्योरा नहीं देने पर फरवरी के वेतन की निकासी नहीं होगी. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी ने संपत्ति का ब्योरा जमा कर दिया है.
इसका वह प्रमाण पत्र देंगे, तब उनके वेतन की निकासी होगी. मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया.
इसमें कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों और राज्य के ग्रुप ए, बी व सी के कर्मियों को हर हाल में 28 फरवरी को अपनी संपत्ति का ब्योरा प्रशासी विभाग को दे देना है.