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अमरावती ही होंगी शहर की डिप्टी मेयर

उपमहापौर रूप नारायण मेहता की अपील खारिज पटना : पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को यह साफ कर दिया की पटना नगर निगम की वार्ड पार्षद अमरावती पटना की उपमहापौर होंगी. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस हेमंत गुप्ता के खंडपीठ ने बुधवार को इस संबंध में फैसला सुनाया. कोर्ट ने एकल पीठ […]

उपमहापौर रूप नारायण मेहता की अपील खारिज
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को यह साफ कर दिया की पटना नगर निगम की वार्ड पार्षद अमरावती पटना की उपमहापौर होंगी. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस हेमंत गुप्ता के खंडपीठ ने बुधवार को इस संबंध में फैसला सुनाया. कोर्ट ने एकल पीठ के फैसले को पलटते हुए पूर्व उप महापौर रूप नारायण मेहता की अपील को खारिज कर दिया. अब कोर्ट के फैसले के मुताबिक अमरावती पूर्णकालिक उपमहापौर बन गयी हैं.
कोर्ट ने कहा कि अमरावती विधिवत तौर पर निर्वाचित उपमहापौर हैं. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया. दरअसल कुछ महीने से पटना नगर निगम के उपमहापौर को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी. तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहने के आरोप में नगर विकास विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव ने पूर्व उपमहापौर रूप नारायण मेहता को पद से हटाने का आदेश दिया था. उनके नये उपमहापौर पद के लिए हुए चुनाव में अमरावती निर्वाचित हुईं.
अमरावती के पद संभालने के तुरत बाद पटना उच्च न्यायालय के एकल पीठ ने सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत रूप नारायण को पद से हटाया गया था. एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अमरावती ने अपील याचिका दायर की थी. रूप नारायण मेहता ने भी अपील दायर की थी. सुनवाई के बाद खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट के फैसला के बाद नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर अमरावती देवी ने बताया कि सत्य की जीत हुई है.
चार माह से डिप्टी मेयर का पद था खाली
स्थायी समिति की लगातार तीन से अधिक बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के आरोप में पूर्व डिप्टी मेयर रूप नारायण मेहता को विभाग ने पद से हटा दिया. इसके बाद विभागीय अधिसूचना के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय 30 नवंबर को डिप्टी मेयर पद का चुनाव हुआ, जिसमें मेयर अफजल इमाम गुट के वार्ड नंबर-11 की वार्ड पार्षद अमरावती देवी जीत दर्ज की.
हालांकि, पूर्व डिप्टी मेयर ने विभाग की अधिसूचना को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें 20 दिसंबर को पूर्व डिप्टी मेयर के पक्ष में हाइकोर्ट का फैसला आया. कोर्ट में मामला होने के कारण फरवरी माह से डिप्टी मेयर पद खाली था.
सुप्रीम कोर्ट जायेंगे
बुधवार को ही हाइकोर्ट से फैसला सुनाया गया है, फैसले की कॉपी अभी
नहीं मिली है. काॅपी में हाइकोर्ट की टिप्पणी देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लेंगे.
रूप नारायण मेहता, पूर्व डिप्टी मेयर, नगर निगम
हाई कोर्ट से नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर अमराबती देवी के पक्ष में फैसला आने के बाद मेयर अफजल इमाम निगम में और ताकतवर हो गये हैं. इसकी वजह है कि अमरावती मेयर गुट की ही पार्षद हैं और डिप्टी मेयर की चुनाव जीतने को लेकर पूरी रणनीति मेयर ने ही तैयार की थी. अमरावती के डिप्टी मेयर बनने के बाद स्थायी समिति की बैठक में विरोध करने वाला कोई नहीं है. इसके साथ ही निगम बोर्ड की बैठक में भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 38 पार्षद मेयर के साथ हैं अाैर कोई भी निर्णय में पार्षदों की संख्या आड़े नहीं आयेगा.
आने-जाने के 15 मिनट पहले बेली रोड पर रोक दिये जायेंगे वाहन
पटना : 24 जून को आद्री के रजत जयंती समारोह में भाग लेने पटना आ रहे उपराष्ट्रपति मो हामिद अंसारी के एयरपोर्ट आगमन के 15 मिनट पूर्व और उनके वापस एयरपोर्ट प्रस्थान के 15 मिनट पूर्व यातायात रोक दी जायेगी. यह व्यवस्था मूल रूप से एयरपोर्ट से बेली रोड व फ्रेजर रोड में की जायेगी. उपराष्ट्रपति इसी मार्ग से मौर्या होटल जायेंगे.
इस दौरान सड़क को खाली रखा जायेगा और उनके कारकेड के गुजरने के बाद आम लोगों को जाने की इजाजत दी जायेगी. हामिद अंसारी जब मौर्या से वापस एयरपोर्ट लौटेंगे, तो फिर से बेली रोड में जानेवाले वाहनों को रोक कर रास्ता को खाली करा दिया जायेगा और उनके गुजरने के बाद आम लोगों को जाने की इजाजत दे दी जायेगी. इसके लिए जगह-जगह पर बैरिकेडिंग भी की जा रही है. ट्रैफिक एसपी प्राणतोष कुमार दास ने बताया कि किसी प्रकार का रूट परिवर्तन नहीं किया गया है.

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