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संतोषा के अवैध हिस्से 26 जून के बाद टूटेंगे
पटना. सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी के बंदर बगीचा स्थित संतोषा कॉम्प्लेक्स के ऊपर से तीन अवैध हिस्से व एक से छह फ्लोर की सभी बालकोनी को तोड़ने का आदेश दिया है. इस आदेश का पालन कर निगम प्रशासन को 10 जुलाई तक रिपोर्ट उपलब्ध करानी है. इसको लेकर नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक ने शहरी […]
पटना. सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी के बंदर बगीचा स्थित संतोषा कॉम्प्लेक्स के ऊपर से तीन अवैध हिस्से व एक से छह फ्लोर की सभी बालकोनी को तोड़ने का आदेश दिया है. इस आदेश का पालन कर निगम प्रशासन को 10 जुलाई तक रिपोर्ट उपलब्ध करानी है. इसको लेकर नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक ने शहरी योजना के निदेशक को निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अक्षरश: पूरा करना है. इसको लेकर 26 जून से पहले पूरी तैयारी सुनिश्चित कर लें, ताकि 26 जून के बाद कभी भी अवैध हिस्सा तोड़ने की कार्रवाई की जा सके. हालांकि, संतोषा कॉम्प्लेक्स ऑनर एसोसिएशन ने नगर आयुक्त को नोटिस भेजा है, जिसमें कहा है कि मुआवजा की राशि मिली नहीं है. कोर्ट का आदेश है कि मुआवजा राशि मिलने के 30 दिनों में फ्लैट खाली करना है.
अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान : नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक ने चारों अंचल के कार्यपालक पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि अपने-अपने अंचल में अतिक्रमण हटाओ, निगरानीवाद केस में रोक लगे भवनों व खटाल हटाने को लेकर कार्ययोजना तैयार करें. इसको लेकर विभागीय निर्देश पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस बल उपलब्ध कराया जायेगा. नगर आयुक्त ने बताया कि एक टीम में दो मजिस्ट्रेट, आठ कंस्टेबल और 20 लाठी पुलिस बल की तैनाती की गयी है. डिमांड के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराया जायेगा.
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