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कब होगी इंटरनेट से एफआइआर : कोर्ट
पटना : पटना उच्च न्यायालोय के निर्देश पर फर्जी तरीके से जमानत के कागजात तैयार करने के मामले में सीबीआइ की ओर से प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया आरंभ हो गयी. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की ग्रीष्म कालीन कोर्ट में गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआइ के वकील विपिन कुमार सिन्हा ने […]
पटना : पटना उच्च न्यायालोय के निर्देश पर फर्जी तरीके से जमानत के कागजात तैयार करने के मामले में सीबीआइ की ओर से प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया आरंभ हो गयी. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की ग्रीष्म कालीन कोर्ट में गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआइ के वकील विपिन कुमार सिन्हा ने कहा कि सीबीआइ को कोर्ट के आदेश की प्रति मिल गयी है और मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है.
वकील ने अनुरोध किया कि वह आज ही प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश में सुधार चाहते हैं, कारण केस दर्ज करने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना होता है. सुनवाई ने इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.
इधर, इसी मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आइजी माॅडर्नाइजेशन से पूछा है कि राज्य के पुलिस थाने में इंटरनेट से कब प्राथमिकी दर्ज होने लगेगी. साथ ही थानों को माॅडर्न कब तक बनाया जायेगा. आइजी माॅडर्नाइजेशन ने कहा कि सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है. शीघ्र ही यह सब थाने में दिखने लगेगा. इस पर कोर्ट ने कहा जल्द-से-जल्द इसे लागू करें. कोर्ट ने इस पूरे मामले को लोक हित याचिका में तब्दील करते हुए इसकी सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद किये जाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि राज्य के सभी 900 पुलिस थानों को वाइ-फाइ से सुसज्जित किया जाना चाहिए.
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