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सिर्फ 250 अस्पतालों ने कराया रजिस्ट्रेशन
पटना : सूबे में एक बार फिर नर्सिंग होम एक्ट की खुलेआम धज्जियां उड़ा दी गयीं. क्लिनिकल एस्टैबलिशमेंट के अनुसार 15 मई को रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तिथि होने के बावजूद महज 250 अस्पतालों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया. इनमें 205 प्राइवेट और 45 सरकारी अस्पताल शामिल हैं. पटना जिले से 165 आैर प्रदेश के अन्य […]
पटना : सूबे में एक बार फिर नर्सिंग होम एक्ट की खुलेआम धज्जियां उड़ा दी गयीं. क्लिनिकल एस्टैबलिशमेंट के अनुसार 15 मई को रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तिथि होने के बावजूद महज 250 अस्पतालों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया. इनमें 205 प्राइवेट और 45 सरकारी अस्पताल शामिल हैं. पटना जिले से 165 आैर प्रदेश के अन्य हिस्सों से 85 अस्पतालों ने एक्ट के तहत प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराया है. वहीं, पटना में अभी तक 120 प्राइवेट और 45 सरकारी अस्पतालों ने रजिस्ट्रेशन कराया है.
आइजीआइएमएस, एनएमसीएच, गुरु गोविंद सिंह पटना सिटी और जय प्रकाश नारायण अस्पताल शास्त्री नगर ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है. इन अस्पतालों पर कार्रवाई करने के लिए सिविल सर्जन की ओर से सूचना भी दे दी गयी है.
नहीं करायेंगे रजिस्ट्रेशन : इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है.
आइएमए के अध्यक्ष डॉ सच्चिदानंद कुमार ने बताया कि जब तक नर्सिंग होम एक्ट में संशोधन नहीं होगा तब तक वह रजिस्ट्रेशन कराने के खिलाफ लड़ते रहेंगे. उन्होंने कहा कि हाइकोर्ट का फैसला अभी तक आया भी नहीं कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई शुरू हो गयी है. आइएमए ने इसका विरोध किया है. उन्होंने कहा कि वह कार्रवाई बंद करने के लिए सरकार से मांग करेंगे और एक्ट संशोधन करने की मांग करेंगे.
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