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अगवा व हत्या मामले में चार दोषी, सजा पर 11 मई को सुनवाई
पटना : पटना के एडीजे तीन कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत द्वारा बेतिया के तत्कालीन कृषि पदाधिकारी शैलेश कुमार सिंह के इकलौते पुत्र आदित्य कुमार उर्फ अनूप कुमार का अपहरण कर हत्या करने के मामले में चार अभियुक्तों को अदालत ने भादवि की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए […]
पटना : पटना के एडीजे तीन कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत द्वारा बेतिया के तत्कालीन कृषि पदाधिकारी शैलेश कुमार सिंह के इकलौते पुत्र आदित्य कुमार उर्फ अनूप कुमार का अपहरण कर हत्या करने के मामले में चार अभियुक्तों को अदालत ने भादवि की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख निश्चित की है.
शैलेश कुमार ने उक्त मामला रूपसपुर थाने में कांड 130/11 (25 अगस्त, 2011) दर्ज कराया था. अनूप जब 24 अगस्त, 2011 को रुकनपुरा स्थित आवास से शाम साढ़े पांच बजे ट्यूश्न पढ़ने गया, तो वापस नहीं लौटा. उसी दिन अनूप के माेबाइल फोन से उनकी पत्नी से अपहर्ताओं ने 75 लाख रुपये फिरौती की मांग की. नहीं देने पर अपहृत की हत्या की धमकी दी.
बाद में 29 अगस्त को आदित्य उर्फ अनूप का शव देवकली स्थित टेकईचक के कुएं में मिली. पुलिस ने मृतक के दोस्त रवि को गिरफ्तार किया, जिससे मामले का खुलासा हुआ. अभियुक्तों ने बताया कि अभियुक्त रवि ने अनूप को मछली भात खिलाने के बहाने डिस्कवर मोटरसाइकिल पर बिठा कर अपराधी सिंटू सिंह के घर लाया था, जहां उसकी गला दबा कर हत्या कर दी गयी.
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