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मारपीट मामले में पूर्व मंत्री व अंगरक्षक दोषी

मारपीट के मामले की सुनवाई कर रहे सब जज-सात ने दोषी पाते हुए पूर्व मंत्री रमई राम व उनके अंगरक्षक कौशल किशोर यादव व असलम को एक वर्ष की सजा सुनायी है. वहीं न्यायालय ने प्रोबेशन ऑफ अफेंडर एक्ट का लाभ देते हुए तीनों आरोपितों को मुक्त कर दिया. गौरतलब है कि मुशहरी थाना क्षेत्र […]

मारपीट के मामले की सुनवाई कर रहे सब जज-सात ने दोषी पाते हुए पूर्व मंत्री रमई राम व उनके अंगरक्षक कौशल किशोर यादव व असलम को एक वर्ष की सजा सुनायी है. वहीं न्यायालय ने प्रोबेशन ऑफ अफेंडर एक्ट का लाभ देते हुए तीनों आरोपितों को मुक्त कर दिया.
गौरतलब है कि मुशहरी थाना क्षेत्र के राम नारायण कुमार साह मारपीट को लेकर एक सितंबर 1995 को सीजेएम की अदालत में मामला दर्ज कराया था. इसमें तत्कालीन मंत्री रमई राम व उनके अंगरक्षक कौशल किशोर यादव एवं मो असलम को आरोपित किया था.

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