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शराब के मामले में फंसे, तो 10 साल थानेदारी नहीं
पटना : राज्य में पूर्ण शराबबंदी को पूरी सख्ती से लागू करने के लिए डीजीपी पीके ठाकुर ने सभी एसपी और थानाध्यक्षों को खासतौर से निर्देश जारी किया है. इस मामले में डीजीपी ने पत्र लिखकर शराबबंदी को पूरी सख्ती से लागू करने को कहा है. कहा है कि राज्य के अगर किसी थाना क्षेत्र […]
पटना : राज्य में पूर्ण शराबबंदी को पूरी सख्ती से लागू करने के लिए डीजीपी पीके ठाकुर ने सभी एसपी और थानाध्यक्षों को खासतौर से निर्देश जारी किया है. इस मामले में डीजीपी ने पत्र लिखकर शराबबंदी को पूरी सख्ती से लागू करने को कहा है.
कहा है कि राज्य के अगर किसी थाना क्षेत्र में शराब के अवैध कारोबार की बात सामने आती है या किसी थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी की लापरवाही या मिली भगत से शराब की बिक्री होती है, तो संबंधित थाना के प्रभारी पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. इसके तहत संबंधित थाना प्रभारी को 10 साल के लिए किसी थाना में थानेदारी करने की जिम्मेवारी नहीं मिलेगी. डीजीपी ने शराबबंदी को सख्ती से लागू करने में सभी थानेदारों की भूमिका सबसे अहम है. अगर इसमें किसी की लापरवाही सामने आती है, तो उन पर सख्त विभागीय कार्रवाई की जायेगी.
शराबबंदी के अभियान को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने तमाम ऐतिहात बरतने का आदेश जिला स्तर से लेकर थाना स्तर तक दिया है. रोकथाम के अभियान में प्रशासनिक स्तर पर किसी तरह की लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जायेगी. सभी थानों और जिलों को रोजाना की कार्रवाई का पूरा ब्योरा पुलिस मुख्यालय में भेजने का भी निर्देश दिया है.
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