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विभिन्न वर्गों के लिए हो सकता है अलग-अलग कट ऑफ मार्क्स
बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को बिहार लोक सेवा आयोग को संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के कट मार्क्स को लेकर बड़ी राहत दी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि आयोग प्रारंभिक परीक्षा में विभिन्न […]
बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को बिहार लोक सेवा आयोग को संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के कट मार्क्स को लेकर बड़ी राहत दी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि आयोग प्रारंभिक परीक्षा में विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग कट आॅफ मार्क्स निर्धारित कर सकता है.
खंडपीठ के इस फैसले से आयोग अौर सरकार को राहत मिली है. इसके पहले एकल पीठ ने कहा था कि आयोग प्रारंभिक परीक्षा में अलग-अलग कट आफ मार्क्स तय नहीं कर सकती.
एकल पीठ के इस आदेश को राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग ने चुनौती दी थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. गौरतलब है कि आयोग अपनी प्रारंभिक परीक्षाओं में विभिन्न तबकों के लिए अलग-अलग कट आफ मार्क्स जारी करता है.
सेना बहाली में नंगे बदन परीक्षा को लेकर केंद्र ने मांगी माफी : पटना उच्च न्यायालय ने मुजफ्फरपुर में सेना बहाली के दौरान नंगे बदन परीक्षा लेने के मामले में केंद्र सरकार को माफी दे दी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस हेमंत गुप्ता की
खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले मे ंसुनवाई की. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने वकील ने कोर्ट में नंगे बदन परीक्षा लेने के लिए माफी मांगी और आगे से ऐसा किसी भी परीक्षा में नहीं किये जाने का भरोसा भी दिलाया. इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई खत्म कर दी. सेना बहाली के दौरान समाचार पत्र में नंगे बदन परीक्षा लिये जाने की खबर छपने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लिया था.
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